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सी विजिल एप से आदर्श आचार संहिता की होगी निगरानी

Thu, 03 Feb 2022 10:42 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 03 Feb 2022 10:42 PM IST
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Model code of conduct will be monitored from C Vigil app
सश्रावस्ती। विधानसभा चुनाव में आचार संहिता का कड़ाई से अनुपालन कराया जाएगा। जिसकी निगरानी के लिए आयोग की ओर से सी विजिल एप लांच किया गया है। जो भारत निर्वाचन आयोग में तीसरी आंख की तरह कार्य करेगा।
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जिला निर्वाचन अधिकारी व जिला अधिकारी नेहा प्रकाश ने बताया कि विधानसभा चुनाव के लिए जिले में चुनाव आदर्श संहिता लागू है। जिसका कड़ाई से पालन कराया जाएगा। मतदाताओं को रिझाने के लिए प्रत्याशियों द्वारा यदि चुनाव आदर्श आचार संहिता की सीमाओं का उल्लंघन किया जाता है। तो ऐसे मामलों में सी विजिल एप के माध्यम से तत्काल कार्रवाई की जाएगी। निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार कराए गए सी विजिल एप को कोई भी व्यक्ति एंड्रायड मोबाइल प्ले स्टोर में जाकर लोड कर सकता है। डाउनलोड करते ही एप सक्रिय हो जाएगा। और जीपीएस लोकेशन के ट्रेस होते ही उस जगह की नजदीकी फ्लाइंग स्क्वायड टीम मौके पर पहुंच कर अपेक्षित कार्रवाई करेगी। ऐसे सभी मामलों को हैंडिल किये जाने के उद्देश्य से सभी फ्लाइंग स्क्वायड टीम वाहनों को ग्राउंड पोजीशनिंग सिस्टम से लैस किया गया है।
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आयोग द्वारा 25 फरवरी 2019 को यह वेबसाइट लांच की गई है। यदि किसी शहरी अथवा ग्रामीण मतदाता को यह लगता है कि उसके आस पास या उनके क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन जैसा कोई कार्य हुआ है तो वह अपने एंड्राइड मोबाइल से उसी वक्त उसकी फोटो या वीडियो बनाकर सी विजिल ऐप पर डाल सकता है। यह शिकायत ऑनलाइन होते ही तत्काल एप सक्रिय होगा और जीपीएस प्रणाली से वह लोकेशन ट्रेस की जाएगी। जहां पर शिकायतकर्ता द्वारा उल्लंघन की बात बताई गयी है। शिकायतकर्ता की पहचान को गोपनीय रखा जाएगा।
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शिकायत के बाद टीम 15 से 20 मिनट के अंदर मौके पर पहुंच कर कार्रवाई करेगा। इस संबंध में दी गयी व्यवस्था के तहत टीम लीडर को मौके से ही आयोग को यह भी बताना होगा कि शिकायत सही है या गलत। इसके लिए संबंधित अधिकारी को एक ओटीपी प्राप्त होगा जिसे अपने मोबाइल पर डालकर ही टीम अधिकारी अपनी रिपोर्ट आयोग को प्रेषित कर सकेंगे। चुनाव प्रचार के दौरान शराब बांटना, रुपये बांटना, साड़ी या वस्त्र बांटना, किसी के घर की दीवार पर बिना अनुमति के पोस्टर चिपकाना, अपने हक में मतदान के लिए किसी भी तरह का प्रलोभन या धमकी देना, प्रचार के दौरान आपत्ति जनक भाषण देना संज्ञीय अपराध कहलाएगा।
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