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Shravasti News: मतपेटी खोलने से पूर्व एड्रेस टैग, ग्रीन स्ट्रिप का करें मिलान, एजेंट को भी दिखाएं
Wed, 10 May 2023 12:31 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती
Updated Wed, 10 May 2023 12:31 AM IST
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जिला पंचायत रिसोर्स सेंटर में मतगणना कार्मिकों को प्रशिक्षण देते अधिकारी
श्रावस्ती। विकास भवन स्थित जिला पंचायत रिसोर्स सेंटर में मंगलवार को मतगणना में लगे अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिलाया गया। इस दौरान प्रभारी अधिकारी कार्मिक व सीडीओ ने मतगणना कार्मिकों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए
प्रशिक्षण के दौरान सीडीओ अनुभव सिंह ने कहा कि नगर निकाय चुनाव में पड़े मतों की गणना 13 मई को कराई जाएगी। मतगणना स्थल के अंदर आयोग के निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाए। मतगणना को निष्पक्ष व व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराया जाए।
उन्होंने बताया कि मतों की गणना प्रारंभ करने से पूर्व संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर मतगणना हाॅल में उपस्थित सभी व्यक्ति को मत की गोपनीयता बनाए रखने के लिए निर्देशित करेंगे। मतगणना के लिए एक मतगणना पर्यवेक्षक, तीन मतगणना सहायक, एक अति मतगणना सहायक को नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही एक टेबल सदस्य पद व एक टेबल अध्यक्ष पद के प्रत्याशियों के लिए लगाई जाएगी। मतगणना स्थल के अंदर, कार्मिक, अधिकृत व्यक्ति, उम्मीदवार व निर्वाचन अभिकर्ता, रिटर्निंग ऑफिसर, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर की ओर से नियुक्त व्यक्ति ही प्रवेश कर सकेंगे।
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उन्होंने बताया कि सबसे पहले डाक मतपत्र की गणना रिटर्निंग ऑफिसर टेबल पर होगी। मतपेटी खोलने से पूर्व एड्रेस टैग, ग्रीन स्ट्रिप का मिलान करें और मतगणना अभिकर्ता को अवश्य दिखाएं। यदि एक मतदान स्थल पर एक से अधिक मतपेटियां हों तो सभी पेटियां टेबल पर एक साथ रखी जाएंगी। उम्मीदवार या अभिकर्ता के प्रार्थना पत्र के आधार पर एक बार की गई पुनर्गणना के बाद दोबारा पुनर्गणना की मांग करने का उसे कोई अधिकार नहीं होगा। निविदत्त मतपत्र की गणना नहीं की जाएगी। मतगणना स्थल पर धूम्रपान पूर्णतया वर्जित रहेगा। स्थल पर शस्त्र व मोबाईल फोन ले जाना भी वर्जित होगा।
सीडीओ ने बताया कि मतपत्र पर यदि कोई ऐसा चिह्न लगा हो जिससे निर्वाचक की पहचान की जा सकती हो, नकली मतपत्र हो, इस प्रकार क्षतिग्रस्त या विकृत हो गया हो कि वास्तविक मतपत्र के रूप में उसकी पहचान स्थापित न की जा सकती हो, मतपत्र पर सुभिन्नक सील नहीं लगी है तथा मतपत्र पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है, तो वह मतपत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा।
मतगणना समाप्त होने के बाद परिणाम की घोषणा संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर या सहायक रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के बाद ही की जाएगी। आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप पर मतगणना परिणाम तैयार कर विजेता उम्मीदवार को प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इस दौरान एसडीएम सालिक राम, डीडीओ रामसमुझ, डीसी एनआरएलएम राजीव कुमार, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी उमेश चंद्र आर्य, जिला बचत अधिकारी रामप्रसाद, डीपीओ पीके दास सहित अन्य अधिकारी व मतगणना कार्मिक मौजूद रहे।
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प्रशिक्षण के दौरान सीडीओ अनुभव सिंह ने कहा कि नगर निकाय चुनाव में पड़े मतों की गणना 13 मई को कराई जाएगी। मतगणना स्थल के अंदर आयोग के निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाए। मतगणना को निष्पक्ष व व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराया जाए।
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उन्होंने बताया कि मतों की गणना प्रारंभ करने से पूर्व संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर मतगणना हाॅल में उपस्थित सभी व्यक्ति को मत की गोपनीयता बनाए रखने के लिए निर्देशित करेंगे। मतगणना के लिए एक मतगणना पर्यवेक्षक, तीन मतगणना सहायक, एक अति मतगणना सहायक को नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही एक टेबल सदस्य पद व एक टेबल अध्यक्ष पद के प्रत्याशियों के लिए लगाई जाएगी। मतगणना स्थल के अंदर, कार्मिक, अधिकृत व्यक्ति, उम्मीदवार व निर्वाचन अभिकर्ता, रिटर्निंग ऑफिसर, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर की ओर से नियुक्त व्यक्ति ही प्रवेश कर सकेंगे।
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उन्होंने बताया कि सबसे पहले डाक मतपत्र की गणना रिटर्निंग ऑफिसर टेबल पर होगी। मतपेटी खोलने से पूर्व एड्रेस टैग, ग्रीन स्ट्रिप का मिलान करें और मतगणना अभिकर्ता को अवश्य दिखाएं। यदि एक मतदान स्थल पर एक से अधिक मतपेटियां हों तो सभी पेटियां टेबल पर एक साथ रखी जाएंगी। उम्मीदवार या अभिकर्ता के प्रार्थना पत्र के आधार पर एक बार की गई पुनर्गणना के बाद दोबारा पुनर्गणना की मांग करने का उसे कोई अधिकार नहीं होगा। निविदत्त मतपत्र की गणना नहीं की जाएगी। मतगणना स्थल पर धूम्रपान पूर्णतया वर्जित रहेगा। स्थल पर शस्त्र व मोबाईल फोन ले जाना भी वर्जित होगा।
सीडीओ ने बताया कि मतपत्र पर यदि कोई ऐसा चिह्न लगा हो जिससे निर्वाचक की पहचान की जा सकती हो, नकली मतपत्र हो, इस प्रकार क्षतिग्रस्त या विकृत हो गया हो कि वास्तविक मतपत्र के रूप में उसकी पहचान स्थापित न की जा सकती हो, मतपत्र पर सुभिन्नक सील नहीं लगी है तथा मतपत्र पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है, तो वह मतपत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा।
मतगणना समाप्त होने के बाद परिणाम की घोषणा संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर या सहायक रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के बाद ही की जाएगी। आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप पर मतगणना परिणाम तैयार कर विजेता उम्मीदवार को प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इस दौरान एसडीएम सालिक राम, डीडीओ रामसमुझ, डीसी एनआरएलएम राजीव कुमार, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी उमेश चंद्र आर्य, जिला बचत अधिकारी रामप्रसाद, डीपीओ पीके दास सहित अन्य अधिकारी व मतगणना कार्मिक मौजूद रहे।