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क्षमता से अधिक मिली शराब तो होगी जेल

Fri, 04 Feb 2022 11:09 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 04 Feb 2022 11:09 PM IST
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Liquor found in excess of capacity will be jailed
श्रावस्ती। चुनाव के दौरान शराब रखने की क्षमता का शुक्रवार निर्धारण कर दिया गया। अब निर्धारित मात्रा से अधिक शराब रखने, लाने व ले जाने पर पूर्ण पाबंदी होगी। यदि इस दौरान कोई व्यक्ति इस तरह के शराब के परिवहन व भंडारण करते पाया जाता है तो उसके विरुद्ध एफआईआर दर्ज होगी। इसके लिए डीएम ने आदेश जारी किया है।
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विधानसभा चुनाव में शराब का प्रयोग न हो इसके लिए आबकारी विभाग ने नई नीति जारी की है। जिसके तहत शराब रखने या फिर उसका परिवहन करने की मात्रा निर्धारित की गई है। इस नीति के पालन के लिए डीएम नेहा प्रकाश ने पत्र जारी किया है। जिसमें बताया है कि चुनाव के दौरान एक व्यक्ति सादी और मसालेदार शराब एक-एक लीटर खरीद और रख सकता है।
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भारत मे निर्मित मदिरा और विदेशी मदिरा नौ लीटर तक रखी जा सकती है। शराब जो भारत मे बनी और भरी गई है उसे पांच लीटर रखा जा सकता है। बीयर जो भारत में भरी गई हो उसे छह लीटर तक रखा जा सकता है। अन्य प्रकार की विदेशी आयातित मदिरा दो लीटर रखी जा सकती है। कम तीव्रता के अल्कोहल युक्त मादक पदार्थ छह लीटर तक रखे जा सकते हैं।
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