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Shravasti News: दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद की सजा
Mon, 07 Aug 2023 11:30 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती
Updated Mon, 07 Aug 2023 11:30 PM IST
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श्रावस्ती। भिनगा कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी के साथ आठ साल पहले हुए अपहरण व दुष्कर्म के एक मामले में अपर जिला जज कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने दोषी पर 60 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। इसमें से 50 हजार रुपये की धनराशि पीड़िता को भरण पोषण के लिए मिलेगी।
अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता रोहित गुप्ता ने बताया कि भिनगा कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी 17 वर्षीय किशोरी 24 अक्टूबर 2015 को रात में घर में अकेली थी, तभी महरौली के मजरा मूंडवा निवासी समसुद्दीन ने चाकू के बल पर उसका अपहरण कर लिया था। इसके बाद आरोपी ने उसके साथ दुराचार भी किया। विरोध करने पर किशोरी के बाएं हाथ पर चाकू मार कर घायल भी कर दिया। पीड़िता के पिता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर विवेचना बाद उसके खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।
इस मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश करुणा सिंह की कोर्ट में चल रही थी। मौजूद साक्ष्य व गवाही के आधार पर कोर्ट ने आरोपी समसुद्दीन को दोष सिद्ध करार देते हुए आजीवन कारावास व साठ हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
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अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता रोहित गुप्ता ने बताया कि भिनगा कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी 17 वर्षीय किशोरी 24 अक्टूबर 2015 को रात में घर में अकेली थी, तभी महरौली के मजरा मूंडवा निवासी समसुद्दीन ने चाकू के बल पर उसका अपहरण कर लिया था। इसके बाद आरोपी ने उसके साथ दुराचार भी किया। विरोध करने पर किशोरी के बाएं हाथ पर चाकू मार कर घायल भी कर दिया। पीड़िता के पिता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर विवेचना बाद उसके खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।
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इस मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश करुणा सिंह की कोर्ट में चल रही थी। मौजूद साक्ष्य व गवाही के आधार पर कोर्ट ने आरोपी समसुद्दीन को दोष सिद्ध करार देते हुए आजीवन कारावास व साठ हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
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