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Shravasti News: पत्नी के हत्यारे को आजीवन कारावास
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श्रावस्ती। दहेज उत्पीड़न व हत्या के आरोपियों बहराइच जिले के मटेरा क्षेत्र के सिसवारा निवासी राहुल, उनके पिता सुकई व मां रामकला को बुधवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश धर दुबे की अदालत में पेश किया गया।
दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने राहुल को पत्नी की हत्या का दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही राहुल पर 10 हजार हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माने की रकम न अदा करने पर राहुल को छह माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी। सुकई व रामकला को दोषमुक्त कर दिया।
मल्हीपुर क्षेत्र की ग्राम पंचायत श्रीनगर निवासी कामता प्रसाद गुप्ता ने 23 जून 2022 को मल्हीपुर थाने में तहरीर देकर बताया था कि उनकी बेटी पूनम का विवाह एक वर्ष पहले बहराइच के मटेरा क्षेत्र के सिसवारा निवासी राहुल के साथ हुआ था।
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विवाह के बाद से ही पति राहुल, ससुर सुकई व सास रामकला दहेज के लिए उनकी बेटी की पिटाई करते थे। 22 जून को राहुल उनके घर आया और पूनम पर चाकू से हमला कर उसकी हत्या कर दी। कामता प्रसाद की तहरीर पर पुलिस ने दहेज उत्पीड़न, दहेज हत्या सहित विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की।
जांच के बाद बुधवार को तीनों को जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश धर दुबे के समक्ष पेश किया गया, जहां राहुल को दोषी करार देते हुए सुकई व रामकला को दोषमुक्त कर दिया गया।
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दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने राहुल को पत्नी की हत्या का दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही राहुल पर 10 हजार हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माने की रकम न अदा करने पर राहुल को छह माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी। सुकई व रामकला को दोषमुक्त कर दिया।
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मल्हीपुर क्षेत्र की ग्राम पंचायत श्रीनगर निवासी कामता प्रसाद गुप्ता ने 23 जून 2022 को मल्हीपुर थाने में तहरीर देकर बताया था कि उनकी बेटी पूनम का विवाह एक वर्ष पहले बहराइच के मटेरा क्षेत्र के सिसवारा निवासी राहुल के साथ हुआ था।
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विवाह के बाद से ही पति राहुल, ससुर सुकई व सास रामकला दहेज के लिए उनकी बेटी की पिटाई करते थे। 22 जून को राहुल उनके घर आया और पूनम पर चाकू से हमला कर उसकी हत्या कर दी। कामता प्रसाद की तहरीर पर पुलिस ने दहेज उत्पीड़न, दहेज हत्या सहित विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की।
जांच के बाद बुधवार को तीनों को जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश धर दुबे के समक्ष पेश किया गया, जहां राहुल को दोषी करार देते हुए सुकई व रामकला को दोषमुक्त कर दिया गया।