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Shravasti News: युवक की हत्या में तीन को आजीवन कारावास
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श्रावस्ती। युवक की हत्या के मामले में पत्नी सहित तीन लोगों को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। हत्या अवैध संबंधों के कारण की गई थी। इस मामले में न्यायालय ने तीन अन्य आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया।
भिनगा थाना क्षेत्र के मदरहवा निवासी पारस राम के गुमशुदगी की रिपोर्ट उनके साले रामसूरत निवासी हर्रैया थाना सिरसिया ने दर्ज कराई थी। इसके चार दिन बाद पारसराम का शव सिरसिया के भैसाही नाले से पुलिस ने बरामद किया था।
इस मामले की जांच के बाद पुलिस ने पाया कि पारसराम की पत्नी ने पांच लोगों के साथ साजिश कर अवैध संबंधों के चलते पति की हत्या कर दी। पुलिस ने जांच के बाद पत्नी कृष्णावती, उदय राज वर्मा, नन्हें प्रधान, मिश्री लाल धर्मराज, चिंताराम पासी के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में भेजा था। इसी दौरान इन आरोपियों पर गैंगस्टर के तहत कार्रवाई भी की गई थी।
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इस मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर अजय सिंह ने पत्नी कृष्णावती, धर्मराज व मिश्री लाल को दोष सिद्ध कर आजीवन कारावास के साथ 50 हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया। इसके साथ ही तीन अन्य आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया।
मारपीट में तीन को सजा
श्रावस्ती। मारपीट व जातिसूचक गाली देने के आरोप में न्यायालय ने तीन लोगों को ढाई वर्ष का कारावास व तीन हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। घटना भिनगा थाना क्षेत्र के गोठवा गांव के मजरा कोरी पुरवा की है। यहां के निवासी सालिगराम यादव, पुत्ती लाल यादव व बृजेंद्र ने 14 वर्ष पूर्व कन्हैया लाल व उसके पुत्र जगदीश को जातिसूचक गाली देते हुए मारा पीटा था। जिसकी सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश उमेश कुमार ने करते हुए आरोपियों को दोषसिद्ध करार दिया।
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भिनगा थाना क्षेत्र के मदरहवा निवासी पारस राम के गुमशुदगी की रिपोर्ट उनके साले रामसूरत निवासी हर्रैया थाना सिरसिया ने दर्ज कराई थी। इसके चार दिन बाद पारसराम का शव सिरसिया के भैसाही नाले से पुलिस ने बरामद किया था।
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इस मामले की जांच के बाद पुलिस ने पाया कि पारसराम की पत्नी ने पांच लोगों के साथ साजिश कर अवैध संबंधों के चलते पति की हत्या कर दी। पुलिस ने जांच के बाद पत्नी कृष्णावती, उदय राज वर्मा, नन्हें प्रधान, मिश्री लाल धर्मराज, चिंताराम पासी के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में भेजा था। इसी दौरान इन आरोपियों पर गैंगस्टर के तहत कार्रवाई भी की गई थी।
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इस मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर अजय सिंह ने पत्नी कृष्णावती, धर्मराज व मिश्री लाल को दोष सिद्ध कर आजीवन कारावास के साथ 50 हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया। इसके साथ ही तीन अन्य आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया।
मारपीट में तीन को सजा
श्रावस्ती। मारपीट व जातिसूचक गाली देने के आरोप में न्यायालय ने तीन लोगों को ढाई वर्ष का कारावास व तीन हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। घटना भिनगा थाना क्षेत्र के गोठवा गांव के मजरा कोरी पुरवा की है। यहां के निवासी सालिगराम यादव, पुत्ती लाल यादव व बृजेंद्र ने 14 वर्ष पूर्व कन्हैया लाल व उसके पुत्र जगदीश को जातिसूचक गाली देते हुए मारा पीटा था। जिसकी सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश उमेश कुमार ने करते हुए आरोपियों को दोषसिद्ध करार दिया।