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दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास
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श्रावस्ती। सिरसिया थाना क्षेत्र के एक गांव निवासिनी महिला को अकेला देख गांव के ही युवक ने उसके साथ दुष्कर्म किया। जिसकी सुनवाई के बाद बृहस्पतिवार को अपर सत्र न्यायाधीश ने आरोपी पर दोष सिद्ध करते हुए सश्रम आजीवन कारावास व 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। साथ ही जुर्माना अदा न करने पर एक वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतने का आदेश दिया।
सिरसिया थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति चार वर्ष पूर्व खेत की जोताई करने गया था। इस दौरान घर पर उसकी पत्नी अकेली थी। इसी बीच मौका पाकर पड़ोस में रहने वाला जुम्मन अली उर्फ जुम्मन साई घर में घुस आया। जिसने अंदर से दरवाजा बंद कर महिला के साथ दुष्कर्म किया। खेत से लौटे पति से पीड़िता ने आप बीती सुनाई। पति के साथ सिरसिया थाने पहुंची पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने दुष्कर्म व एससी एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। जिसकी विवेचना तत्कालीन पुलिस क्षेत्राधिकारी भिनगा वीर सिंह ने की थी। जिनके द्वारा न्यायालय पर चार्जशीट भेजा गया था। जिसका विचारण अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एससीएसटी) उमेश कुमार सिंह ने किया।
मामले में पीड़िता की पैरवी विशेष लोक अभियोजक (एससीएसटी) प्रेम कुमार मिश्रा ने की। मामले की सुनवाई व गवाहों के बयान सहित साक्ष्यों के आधार पर अपर जिला जज ने आरोपी जुम्मन पर दोष सिद्ध करते हुए उसे सश्रम आजीवन कारावास व 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। साथ ही अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को एक वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतने का आदेश दिया। आरोपी को पुलिस अभिरक्षा में जिला कारागार बहराइच भेजा गया है।
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सिरसिया थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति चार वर्ष पूर्व खेत की जोताई करने गया था। इस दौरान घर पर उसकी पत्नी अकेली थी। इसी बीच मौका पाकर पड़ोस में रहने वाला जुम्मन अली उर्फ जुम्मन साई घर में घुस आया। जिसने अंदर से दरवाजा बंद कर महिला के साथ दुष्कर्म किया। खेत से लौटे पति से पीड़िता ने आप बीती सुनाई। पति के साथ सिरसिया थाने पहुंची पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने दुष्कर्म व एससी एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। जिसकी विवेचना तत्कालीन पुलिस क्षेत्राधिकारी भिनगा वीर सिंह ने की थी। जिनके द्वारा न्यायालय पर चार्जशीट भेजा गया था। जिसका विचारण अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एससीएसटी) उमेश कुमार सिंह ने किया।
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मामले में पीड़िता की पैरवी विशेष लोक अभियोजक (एससीएसटी) प्रेम कुमार मिश्रा ने की। मामले की सुनवाई व गवाहों के बयान सहित साक्ष्यों के आधार पर अपर जिला जज ने आरोपी जुम्मन पर दोष सिद्ध करते हुए उसे सश्रम आजीवन कारावास व 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। साथ ही अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को एक वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतने का आदेश दिया। आरोपी को पुलिस अभिरक्षा में जिला कारागार बहराइच भेजा गया है।
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