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Shravasti News: पत्नी और दो बेटों के हत्यारे को आजीवन कारावास

Fri, 03 Mar 2023 09:31 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती Updated Fri, 03 Mar 2023 09:31 PM IST
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Life impressionment
श्रावस्ती। इटवरिया के मजरा कहारनपुरवा में पांच वर्ष पूर्व एक महिला व उसके दो बच्चों की गला घोट कर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में महिला के पति पर मामला दर्ज कर इकौना पुलिस ने न्यायालय पर चार्जशीट भेजी थी। अपर जिला सत्र न्यायाधीश (त्वरित न्यायालय) ने आरोपी को पत्नी व दो बेटों की हत्या का दोषी करार देते हुए सश्रम आजीवन कारावास व 50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।मामले में अभियोजन पक्ष की पैरवी कर रहे अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) सत्येंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि इकौना थाना क्षेत्र के ग्राम इटवरिया के मजरा कहारन पुरवा निवासी चुन्नी लाल ने 08 अप्रैल 2018 को थाने में तहरीर दी थी। जिसमें उसका आरोप था कि उसका भतीजा सूरज पुत्र बेचन, शिखा (25) पत्नी सूरज, सूरज के पुत्र हिमांशु (4) तथा प्रियांशु (3) रात में खाना खाकर सो गए थे। सुबह शिखा, हिमांशु व प्रियांशु की लाश चारपाई पर पड़ी दिखी। जबकि सूरज घर पर मौजूद नहीं था।
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सूचना पर पहुंची इकौना पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा था। जहां पोस्टमार्टम में तीनों की गला घोंटकर मारने की पुष्टि हुई थी। विवेचना में पता चला कि सूरज ने अवैध संबंध के शक में अपनी पत्नी और दोनों बेटों की गला दबाकर हत्या कर दी। मामले में पुलिस ने सूरज को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।
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मामले की सुनवाई के बाद एडीजे एफटीसी अजय सिंह ने आरोपी सूरज कश्यप उर्फ विद्या राम को दोषी मानते हुए सश्रम आजीवन कारावास व 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड न अदा करने पर आरोपी को तीन साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। जिसे पुलिस अभिरक्षा में जिला कारागार बहराइच भेजा गया है।
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