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Shravasti News: खाद की तीन दुकानों का लाइसेंस निलंबित
Fri, 03 Jul 2026 12:26 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती
Updated Fri, 03 Jul 2026 12:26 AM IST
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श्रावस्ती। कृषि विभाग की ओर से कराए जा रहे निरीक्षण के दौरान खाद की दुकानों में अनियमितता मिलने पर संबंधित दुकानों का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है। इन दुकानों के संचालकों से एक सप्ताह में स्पष्टीकरण तलब किया गया है। इसके साथ ही आठ अन्य दुकानों को भी कारण बताओ नोटिस भेजकर जवाब मांगा गया है।
जिला कृषि अधिकारी उमेश कुमार गुप्ता ने बताया है कि 26 जून को सहायक विकास अधिकारी (कृषि) की ओर से खाद की दुकानों का निरीक्षण कराया गया था। इसमें सिरसिया क्षेत्र के बंठिहवा मोड़ स्थित केजीएन एग्रीकल्चर दुकान में स्टॉक व रेट बोर्ड नहीं लगा मिला। साथ ही बिना फार्मर आईडी के यूरिया का वितरण किया जा रहा था। इस पर संबंधित दुकान का उर्वरक प्राधिकार पत्र निलंबित कर बिक्री प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसी तरह से बेलहरी मोड़ स्थित अंकित खाद बीज भण्डार का निरीक्षण करने पर स्टाॅक रजिस्टर अपूर्ण मिला, स्टाॅक व रेट बोर्ड भी नदारत था। खाद का वितरण बिना फार्मर आईडी के ही किया जा रहा था।
इसके साथ ही दुकान पर फर्म का बोर्ड भी नहीं लगा था। पीओएस मशीन व गोदाम का निरीक्षण करने पर आठ बोरी यूरिया का अंतर सामने आया। इससे इनका भी लाइसेंस निलंबित कर बिक्री प्रतिबंधित करने की कार्रवाई की गई। वहीं, परसा चौराहे पर स्थित गुलशन ट्रेडर्स की जांच शिकायत के आधार पर कराई गई। यहां पर भी कमियां मिलने पर संबंधित दुकान का लाइसेंस निलंबित करते हुए बिक्री पर रोक लगा दी गई। इसके साथ ही आठ अन्य खाद की दुकानों का भी निरीक्षण कराया गया, जहां कमी मिलने पर कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए एक सप्ताह में जवाब मांगा गया है। जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि जवाब संतोषजनक न मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई होगी।
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जिला कृषि अधिकारी उमेश कुमार गुप्ता ने बताया है कि 26 जून को सहायक विकास अधिकारी (कृषि) की ओर से खाद की दुकानों का निरीक्षण कराया गया था। इसमें सिरसिया क्षेत्र के बंठिहवा मोड़ स्थित केजीएन एग्रीकल्चर दुकान में स्टॉक व रेट बोर्ड नहीं लगा मिला। साथ ही बिना फार्मर आईडी के यूरिया का वितरण किया जा रहा था। इस पर संबंधित दुकान का उर्वरक प्राधिकार पत्र निलंबित कर बिक्री प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसी तरह से बेलहरी मोड़ स्थित अंकित खाद बीज भण्डार का निरीक्षण करने पर स्टाॅक रजिस्टर अपूर्ण मिला, स्टाॅक व रेट बोर्ड भी नदारत था। खाद का वितरण बिना फार्मर आईडी के ही किया जा रहा था।
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इसके साथ ही दुकान पर फर्म का बोर्ड भी नहीं लगा था। पीओएस मशीन व गोदाम का निरीक्षण करने पर आठ बोरी यूरिया का अंतर सामने आया। इससे इनका भी लाइसेंस निलंबित कर बिक्री प्रतिबंधित करने की कार्रवाई की गई। वहीं, परसा चौराहे पर स्थित गुलशन ट्रेडर्स की जांच शिकायत के आधार पर कराई गई। यहां पर भी कमियां मिलने पर संबंधित दुकान का लाइसेंस निलंबित करते हुए बिक्री पर रोक लगा दी गई। इसके साथ ही आठ अन्य खाद की दुकानों का भी निरीक्षण कराया गया, जहां कमी मिलने पर कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए एक सप्ताह में जवाब मांगा गया है। जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि जवाब संतोषजनक न मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई होगी।
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