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कामकाजी श्रमिकों के बच्चों को मिलेगी शिक्षा

Thu, 11 Mar 2021 12:14 AM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 11 Mar 2021 12:14 AM IST
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श्रावस्ती। श्रमिकों के कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा के लिए सरकार महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। जिले में कुशल व अकुशल श्रमिकों का चिन्हांकन एवं पंजीकरण कराते हुए उन्हें संगठित व असंगठित क्षेत्रों में रोजगार दिलाया जा रहा है। प्रवासी श्रमिकों को खाद्यान्न, नकद धनराशि सहित बाहरी प्रदेशों से लाकर घर तक पहुंचाया गया है। कोविड-19 के दौरान सबसे ज्यादा ध्यान श्रमिकों का दिया गया है। श्रमिकों को मनरेगा सहित सभी निर्माण कार्यों में लगाकर मजदूरी दी जा रही है। साथ ही उनके बच्चों के विकास पर भी विशेष ध्यान दिया है।
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जिलाधिकारी टीके शिबु ने बुधवार को बताया कि मुख्यमंत्री बाल श्रमिक विद्या योजना के तहत जिले के अनाथ बच्चों तथा मजदूरों के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए सरकार आर्थिक सहायता दे रही है। योजना के तहत बालकों को 1000 रूपये प्रतिमाह और बालिकाओं को 1200 रूपये प्रतिमाह मुहैया कराया जा रहा है। बाल श्रमिक विद्या योजना के तहत 08 से 18 आयुवर्ग के वह कामकाजी बच्चे, जो कि संगठित अथवा असंगठित क्षेत्र में काम कर अपने परिवार की आय वृद्धि में सहयोग कर रहे हैं। बाल श्रमिक विद्या योजना के तहत इस वर्ष दो हजार बच्चों को लाभान्वित किया जाएगा। इच्छुक लाभार्थी इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। योजना के तहत बालकों को 12, 000 रूपये व बालिकाओं को 14, 400 रूपये प्रतिवर्ष दिया जाएगा। इसके तहत कक्षा 8 उत्तीर्ण करने पर 6000 रूपये, कक्षा 9 उत्तीर्ण करने पर 6000 रूपये व कक्षा 10 उत्तीर्ण करने पर 6000 रूपये की अतिरिक्त धनराशि प्रोत्साहन के रूप में दी जाएगी।
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इस योजना के तहत बच्चों की पहचान श्रम विभाग के अधिकारियों की ओर से सर्वेक्षण में ग्राम पंचायतों, स्थानीय निकाय, चाइल्ड लाइन अथवा विद्यालय प्रबंध समिति द्वारा किया जाएगा। यदि माता पिता या फिर दोनों किसी लाइलाज रोग से पीड़ित हैं तो उनके बच्चों को चयन में प्राथमिकता दी जायेगी। इसके लिए सीएमओ द्वारा जारी सर्टिफिकेट देना होगा। भूमिहीन परिवारों और महिला प्रमुख परिवारों के चयन के लिए वर्ष 2011 की जनगणना की सूची का उपयोग किया जायेगा। लाभार्थी चयन की मंजूरी के बाद इसे ई-ट्रैकिंग सिस्टम पर अपलोड किया जायेगा। उत्तर प्रदेश बाल श्रमिक विद्या योजना के तहत पंजीकरण के लिए आवेदक को उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए। आवेदक की आयु 8 से 18 वर्ष होनी चाहिए। आवेदक को आधार कार्ड, पहचान पत्र, निवास पहचान पत्र, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो देना हेगा।
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