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Shravasti News: आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोपी पति दोषमुक्त

Fri, 04 Aug 2023 10:49 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती Updated Fri, 04 Aug 2023 10:49 PM IST
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Husband accused of abetment to suicide acquitted
- 13 साल बाद जिला जज कोर्ट ने संदेह का लाभ देकर किया बरी
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संवाद न्यूज एजेंसी
श्रावस्ती। पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप से गिलौला थाना क्षेत्र के ग्राम आला गांव के मजरा घोबियन पुरवा निवासी मोहम्मद रईस को 13 साल बाद कोर्ट ने दोष मुक्त करार किया है। जिला जज देवेन्द्र सिंह की कोर्ट ने आरोपी मोहम्मद रईस को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त करने का आदेश दिया।

गिलौला थाना क्षेत्र के ग्राम आला गांव के मजरा घोबियन पुरवा निवासी मोहम्मद रईस की पत्नी रूबी की एक नवंबर 2010 को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। इस मामले में मृतका के पिता ने पति रईस पर अपनी पुत्री को आत्महत्या के लिए मजबूर करने का आरोप लगाते हुए गिलौला पुलिस को तहरीर दी थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर मोहम्मद रईस को जेल भेजने के साथ ही विवेचना बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। इसका विचारण जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में हुआ। संवाद
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