{"_id":"64a30bf4e75ecb7a520f2c58","slug":"gst-and-tds-deduction-required-on-payment-of-more-than-two-and-a-half-lakhs-to-the-contractor-srawasti-news-c-104-1-slko1050-294-2023-07-03","type":"story","status":"publish","title_hn":"Shravasti News: ठेकेदार को ढाई लाख से अधिक भुगतान पर जीएसटी व टीडीएस कटौती जरूरी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Shravasti News: ठेकेदार को ढाई लाख से अधिक भुगतान पर जीएसटी व टीडीएस कटौती जरूरी
Mon, 03 Jul 2023 11:27 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती
Updated Mon, 03 Jul 2023 11:27 PM IST
विज्ञापन
राजस्व वसूली में तेजी लाने व टीडीएस कटौती को लेकर हुई बैठक
संवाद न्यूज एजेंसी
श्रावस्ती। विकास भवन सभागार में सोमवार को सरकारी विभागों व कार्यदायी संस्थाओं की ओर से किए जा रहे भुगतान पर टीडीएस कटौती को लेकर बैठक हुई। जिसकी अध्यक्षता डीडीओ ने की। बैठक में ठेकेदार को ढ़ाई लाख से अधिक भुगतान पर अनिवार्य रूप से जीएसटी व टीडीएस कटौती करने का निर्देश दिया।
बैठक में जिला विकास अधिकारी रामसमुझ ने सभी खंड विकास अधिकारी एवं ग्राम पंचायतों को टीडीएन नंबर प्राप्त कर नियमानुसार टीडीएस एवं जीएसटी कटौती करने का निर्देश दिया। बैठक में सहायक आयुक्त राज्य कर कृष्ण मुरारी यादव ने सभी खंड विकास अधिकारियों एवं सभी ग्राम पंचायत अधिकारियों को जीएसटी कटौती के बारे में विस्तार से जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि खंड विकास अधिकारी व ग्राम पंचायत अधिकारी ठेकेदार को ढाई लाख रुपये से अधिक के भुगतान पर नियमानुसार जीएसटी एवं टीडीएस कटौती अनिवार्य रूप से करें। सभी बीडीओ व ग्राम पंचायत अधिकारी उन्हीं ठेकेदारों को कार्य दें, जिनके पास जीएसटी नंबर हो। यह भी सुनिश्चित करें कि जीएसटी नंबर एक्टिव हो। जीएसटी कटौती के लिए टीडीएस नंबर होना अनिवार्य है। इसके लिए विभाग की वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराकर टीडीएस नंबर प्राप्त कर सकते हैं।
विज्ञापन
सरकारी विभाग कार्यदायी संस्था कांट्रैक्टर को ढ़ाई लाख रुपये से अधिक के भुगतान पर प्रत्येक माह की 10 तारीख तक जीएसटीआर-7 रिटर्न ऑनलाइन दाखिल करें। ग्राम पंचायत स्तर पर भी होने वाले कार्यों पर टीडीएस व जीएसटी कटौती अनिवार्य है। इस दौरान राज्य कर निरीक्षक तरूण पांडे सहित सभी बीडीओ व ग्राम पंचायत अधिकारी मौजूद रहे।
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
श्रावस्ती। विकास भवन सभागार में सोमवार को सरकारी विभागों व कार्यदायी संस्थाओं की ओर से किए जा रहे भुगतान पर टीडीएस कटौती को लेकर बैठक हुई। जिसकी अध्यक्षता डीडीओ ने की। बैठक में ठेकेदार को ढ़ाई लाख से अधिक भुगतान पर अनिवार्य रूप से जीएसटी व टीडीएस कटौती करने का निर्देश दिया।
बैठक में जिला विकास अधिकारी रामसमुझ ने सभी खंड विकास अधिकारी एवं ग्राम पंचायतों को टीडीएन नंबर प्राप्त कर नियमानुसार टीडीएस एवं जीएसटी कटौती करने का निर्देश दिया। बैठक में सहायक आयुक्त राज्य कर कृष्ण मुरारी यादव ने सभी खंड विकास अधिकारियों एवं सभी ग्राम पंचायत अधिकारियों को जीएसटी कटौती के बारे में विस्तार से जानकारी दी।
विज्ञापन
उन्होंने बताया कि खंड विकास अधिकारी व ग्राम पंचायत अधिकारी ठेकेदार को ढाई लाख रुपये से अधिक के भुगतान पर नियमानुसार जीएसटी एवं टीडीएस कटौती अनिवार्य रूप से करें। सभी बीडीओ व ग्राम पंचायत अधिकारी उन्हीं ठेकेदारों को कार्य दें, जिनके पास जीएसटी नंबर हो। यह भी सुनिश्चित करें कि जीएसटी नंबर एक्टिव हो। जीएसटी कटौती के लिए टीडीएस नंबर होना अनिवार्य है। इसके लिए विभाग की वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराकर टीडीएस नंबर प्राप्त कर सकते हैं।
विज्ञापन
सरकारी विभाग कार्यदायी संस्था कांट्रैक्टर को ढ़ाई लाख रुपये से अधिक के भुगतान पर प्रत्येक माह की 10 तारीख तक जीएसटीआर-7 रिटर्न ऑनलाइन दाखिल करें। ग्राम पंचायत स्तर पर भी होने वाले कार्यों पर टीडीएस व जीएसटी कटौती अनिवार्य है। इस दौरान राज्य कर निरीक्षक तरूण पांडे सहित सभी बीडीओ व ग्राम पंचायत अधिकारी मौजूद रहे।