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Shravasti News: छेड़छाड़ के आरोपी को चार वर्ष का कारावास

Thu, 02 Mar 2023 11:49 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती Updated Thu, 02 Mar 2023 11:49 PM IST
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Four years imprisonment for molestation accused
श्रावस्ती। भिनगा कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासिनी किशोरी के साथ पांच वर्ष पूर्व घर में घुसकर छेड़छाड़ की गई थी। मामले में गुरुवार को अपर सत्र न्यायाधीश ने अपना फैसला सुनाते हुए आरोपी को चार वर्ष का सश्रम कारावास व नौ हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। मामले में अभियोजन की पैरवी कर रहे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) उमाकांत त्रिपाठी ने बताया कि भिनगा कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी 15 वर्षीय किशोरी तीन दिसंबर 2017 रात करीब आठ बजे अपने घर के सामने लगे हैंडपंप पर पानी भरने गई थी। जहां पहले से ही घात लगाए बैठे गांव के ही जगजीवन ने किशोरी को दबोच लिया। जिसके साथ वह अश्लील हरकत करने लगा।
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किशोरी के शोर मचाने पर किशोरी के माता पिता सहित ग्रामीणों को आता देख आरोपी मौके से फरार हो गया था। पीड़िता की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज किया था। मामले में गुरुवार को अपर सत्र न्यायाधीश (अनन्य रूप से पॉक्सो एक्ट) सुदामा प्रसाद ने आरोपी जगजीवन पर दोष सिद्ध करते हुए उसे चार वर्ष का सश्रम कारावास व नौ हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न अदा करने पर आरोपी को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। संवाद
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