फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shravasti News ›   Eight years in prison for kidnapping a teenager twice

Shravasti News: किशोरी का दो बार अपहरण करने वालों को आठ वर्ष की कैद

Fri, 03 Feb 2023 09:25 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती Updated Fri, 03 Feb 2023 09:25 AM IST
विज्ञापन
Eight years in prison for kidnapping a teenager twice
श्रावस्ती। भिनगा कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी का तीन फरवरी व तीन मई 2019 को अपहरण कर लिया गया था। मामले में पहले दो सगे भाइयों व बाद में एक भाई के विरुद्ध अपहरण व दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया था। जिस पर फैसला सुनाते हुए गुरुवार को विशेष न्यायाधीश अनन्य रूप से पाॅक्सो ने एक आरोपी को आठ वर्ष की कैद व 36 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। भिनगा कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी एक सोलह वर्षीय किशोरी का तीन फरवरी 2019 को कोतवाली क्षेत्र के जगतापुर निवासी बाबू राम व गुल्ले ने अपहरण कर लिया था। जिसे बाद में पुलिस ने खोज निकाला था। वहीं तीन मई 2019 को बाबूराम ने दोबारा किशोरी का अपहरण कर लिया। इन दोनों ही घटनाओं के बाद आरोपी बाबूराम ने किशोरी के साथ दुष्कर्म भी किया था। मामले में किशोरी के पिता व माता की ओर से अलग-अलग मुकदमा दर्ज कराया गया था। पुलिस ने पहले मामले में दोनो भाइयों के विरुद्ध चार्जशीट भेजा था। जबकि दूसरे मामले में बाबूराम के विरुद्ध न्यायालय पर चार्जशीट भेजी गई थी। इन दोनों ही मामलों की सुनवाई विशेष न्यायाधीश अनन्य रूप से पाक्सो सुदामा प्रसाद के न्यायालय पर हुआ।
विज्ञापन

न्यायाधीश ने सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी उमाकांत त्रिपाठी की दलीलों व गवाहों के बयान के आधार पर बाबूराम पर दोष सिद्ध करते हुए दोनों ही मुकदमे में आठ-आठ वर्ष की कैद व 36 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। जबकि गुल्ले को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया गया। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed