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डीएम व एसपी ने शराब ठेका संचालकों के साथ की बैठक
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कलेक्ट्रेट सभागार में ठेका संचालकों के साथ बैठक करते डीएम व एसपी
- फोटो : SRAWASTI
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श्रावस्ती। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को सकुशल व पारदर्शी संपन्न कराने के लिए प्रशासन हर संभव प्रयास कर रहा है। चुनाव में कोई भी प्रत्याशी अथवा उसका समर्थक मतदाताओं को लुभाने के लिए शराब न परोसे। इसके लिए शुक्रवार शाम डीएम व एसपी ने ठेका संचालकों के साथ बैठक की। इस दौरान अधिकारियों ने संचालकों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए।
बैठक में जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी टीके शिबु ने शराब ठेका संचालकों को सख्त निर्देश दिया कि किसी भी व्यक्ति को एकमुश्त शराब न दें। उन्होंने कहा कि अधिकांश लोग चुनाव के दौरान शराब में मिलावट कर बिक्री करते हैं। जिससे अप्रिय घटना घटित होने की संभावना बनी रहती है। आबकारी तथा पुलिस विभाग को भी निर्देश दिए गए हैं कि ढाबों एवं अन्य दुकानों पर किसी भी दशा में शराब की बिक्री नहीं होनी चाहिए। इसके लिए जिला आबकारी अधिकारी पीके गिरी को विशेष अभियान चलाकर जांच करने के निर्देश दिए गए हैं।
उन्होंने कहा कि दुकान से फुटकर बिक्री की सीमा देशी शराब में एक लीटर, विदेशी मदिरा में 1 से 5 लीटर एवं बीयर में 6 लीटर से अधिक की बिक्री किसी भी दशा में न की जाए। दुकान के अतिरिक्त गांव आदि के किसी स्थान से इसकी बिक्री कदापि न होने दी जाए। दुकान परिसर में पानी, क्यूआर कोड, ढक्कन, लेबल, कैरोमल, स्प्रिट आदि किसी भी दशा में नहीं मिलना चाहिए। यदि किसी फुटकर दुकान से बिक्री की गई मदिरा से जनहानि होती है, तो अनुज्ञापी एवं विक्रेता के विरुद्ध आबकारी अधिनियम 1910 की संशोधित धारा-60 क एवं आईपीसी की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दुकान के लाइसेंस को निरस्त कर दिया जाएगा। दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त को आजीवन कारावास या फांसी की सजा तथा 10 लाख रुपये तक जुर्माना भी वसूल किया जा सकता है।
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दुकान से किसी भी दशा में एमआरपी से अधिक पर शराब की बिक्री न की जाए। दुकान पर अनुमोदित विक्रेता ही निर्धारित समय से पूर्व एवं पश्चात दुकान न खोले। यदि कहीं भी स्प्रिट निर्मित मिलावटी शराब, अवैध व कच्ची शराब की सूचना प्राप्त हो तो तत्काल विभागीय अधिकारियों को सूचित किया जाय। पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार मौर्या ने कहा कि अवैध रूप से शराब की बिक्री के संबंध में शिकायत प्राप्त होती है यदि जांच के दौरान सही पाया जाता है तो संबंधित के विरुद्ध संबंधित धाराओं सहित गुंडा एक्ट में कार्रवाई होगी। इस दौरान जिला आबकारी अधिकारी, आबकारी निरीक्षक अब्दुल कैश, हृदय राम चौधरी, अरविंद सिंह सहित अनुज्ञापी व विक्रेता मौजूद रहे।
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बैठक में जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी टीके शिबु ने शराब ठेका संचालकों को सख्त निर्देश दिया कि किसी भी व्यक्ति को एकमुश्त शराब न दें। उन्होंने कहा कि अधिकांश लोग चुनाव के दौरान शराब में मिलावट कर बिक्री करते हैं। जिससे अप्रिय घटना घटित होने की संभावना बनी रहती है। आबकारी तथा पुलिस विभाग को भी निर्देश दिए गए हैं कि ढाबों एवं अन्य दुकानों पर किसी भी दशा में शराब की बिक्री नहीं होनी चाहिए। इसके लिए जिला आबकारी अधिकारी पीके गिरी को विशेष अभियान चलाकर जांच करने के निर्देश दिए गए हैं।
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उन्होंने कहा कि दुकान से फुटकर बिक्री की सीमा देशी शराब में एक लीटर, विदेशी मदिरा में 1 से 5 लीटर एवं बीयर में 6 लीटर से अधिक की बिक्री किसी भी दशा में न की जाए। दुकान के अतिरिक्त गांव आदि के किसी स्थान से इसकी बिक्री कदापि न होने दी जाए। दुकान परिसर में पानी, क्यूआर कोड, ढक्कन, लेबल, कैरोमल, स्प्रिट आदि किसी भी दशा में नहीं मिलना चाहिए। यदि किसी फुटकर दुकान से बिक्री की गई मदिरा से जनहानि होती है, तो अनुज्ञापी एवं विक्रेता के विरुद्ध आबकारी अधिनियम 1910 की संशोधित धारा-60 क एवं आईपीसी की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दुकान के लाइसेंस को निरस्त कर दिया जाएगा। दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त को आजीवन कारावास या फांसी की सजा तथा 10 लाख रुपये तक जुर्माना भी वसूल किया जा सकता है।
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दुकान से किसी भी दशा में एमआरपी से अधिक पर शराब की बिक्री न की जाए। दुकान पर अनुमोदित विक्रेता ही निर्धारित समय से पूर्व एवं पश्चात दुकान न खोले। यदि कहीं भी स्प्रिट निर्मित मिलावटी शराब, अवैध व कच्ची शराब की सूचना प्राप्त हो तो तत्काल विभागीय अधिकारियों को सूचित किया जाय। पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार मौर्या ने कहा कि अवैध रूप से शराब की बिक्री के संबंध में शिकायत प्राप्त होती है यदि जांच के दौरान सही पाया जाता है तो संबंधित के विरुद्ध संबंधित धाराओं सहित गुंडा एक्ट में कार्रवाई होगी। इस दौरान जिला आबकारी अधिकारी, आबकारी निरीक्षक अब्दुल कैश, हृदय राम चौधरी, अरविंद सिंह सहित अनुज्ञापी व विक्रेता मौजूद रहे।