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Shravasti News: नदी में डूबे एक युवक की लाश बरामद, दूसरे की तलाश जारी

Thu, 30 Nov 2023 11:58 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती Updated Thu, 30 Nov 2023 11:58 PM IST
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Dead body of a young man who drowned in the river recovered, search for another continues
तुलसीपुर (श्रावस्ती)। राप्ती नदी में सोमवार को नहाते समय डूबे दो चचेरे भाइयों में से एक युवक की लाश ब्रहस्पतिवार को बरामद हो गई है, जबकि दूसरे की तलाश जारी है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही डूबे दूसरे युवक को भी खोज लिया जाएगा। बरामद शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।
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सोनवा थाना क्षेत्र के लक्ष्मननगर निवासी पंकज सोनी (19) पुत्र संजू सोनी व अभिषेक सोनी (16) पुत्र संतोष सोनी चचेरे भाई हैं। सोमवार को दोनो भाई भिनगा कोतवाली क्षेत्र के भंगहा मोड़ के निकट राप्ती नदी के भकला घाट में नहाने गए थे। जहां नहाते समय दोनों भाई डूब गए थे। दोनों की तलाश की जा रही थी। तलाश के लिए भिनगा व सोनवा पीएसी, एनडीआरएफ व स्थानीय गोताखोरों की टीमें लगी थीं।
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घटना के चौथे दिन ब्रहस्पतिवार को पंकज सोनी का शव सोनवा थाना क्षेत्र के मोहनापुर गांव के पास राप्ती नदी से बरामद हुआ है। सोनवा पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं अभिषेक की तलाश की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही नदी में डूबे अभिषेक को भी खोज निकाला जाएगा। संवाद
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चोरी के दो आरोपियों को जुर्माना
श्रावस्ती। मल्हीपुर व सोनवा थाना क्षेत्र के दो चोरी के मामले में गुरुवार न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया। मामले में न्यायालय ने आरोपी हरदत्त नगर गिरंंट थाना क्षेत्र के महरू मुर्तिहा मजरा गुजरनपुरवा निवासी इरफान पुत्र खुरचाली को जेल में बिताई अवधि की कैद व दो हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। वहीं न्यायालय ने चोरी के एक अन्य मामले में सोनवा थाना क्षेत्र के दूबकला निवासी दुर्गेश पुत्र काली प्रसाद को दोषी मानते हुए जेल में बिताई गई अवधि के कारावास व दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। संवाद *************************************

पिछड़ा वर्ग शादी अनुदान योजना के तहत मिलेगा अनुदान
श्रावस्ती। अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) गरीबों को शादी अनुदान योजना के तहत 20 हजार रुपये का अनुदान दिया जाएगा। इसके लिए आवेदक को शादी के 90 दिन पहले या बाद में ऑनलाइन आवेदन करना होगा। यह जानकारी देते हुए जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी गौरव खड़ायत ने बताया कि योजना के तहत वही पात्र होंगे। जिसमें कन्या की उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक और वर की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होगी। संवाद
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