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Shravasti News: हत्या के मामले में चार दोषियों को आजीवन कारावास
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श्रावस्ती। गिलौला के चेतियामुरार में हत्या के 19 साल पुराने एक मामले में दोष सिद्ध चार आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। अपर जिला सत्र न्यायालय (फास्ट कोर्ट) ने अपने फैसले में चारों आरोपियों पर 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न चुकाने पर दोषियों को दो वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगी। अभियोजन पक्ष से जुड़े अपर जिला शासकीय अधिवक्ता सत्येंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि गिलौला क्षेत्र के चेतियामुरार निवासी शिव शंकर पुत्र राम धीरज ने 06 अप्रैल 2003 को गिलौला थाने में एक तहरीर दी थी। इसमें बताया गया था कि बहन के साथ हुई छेड़छाड़ के बाद पीड़िता के पिता राम धीरज इस मामले में विरोध दर्ज कराने आरोपियों के घर पहुंचे थे। आरोप है कि गांव के ही दबंग दुलारे, बच्छराज व पतिराम पुत्रगण स्वामी दयाल तथा अर्जुन पुत्र पातीराम ने इस पर नाराजगी जताते हुए राम धीरज को मारापीटा। पिता की चीख पुकार सुनकर पीड़ित का भाई राजेश कुमार पिता को बचाने पहुंचा तो चारों ने उसको भी लाठी डंडे से पीटा। घायल राम धीरज को इलाज के लिए बहराइच जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई।
तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर इस मामले में गिलौला पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ हत्या सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। मुकदमे की सुनवाई अपर जिला सत्र न्यायालय (फास्ट कोर्ट) के न्यायाधीश अजय सिंह की कोर्ट में पूरी हुई। इस मामले में अपर जिला सत्र न्यायाधीश ने गवाहों के बयान व उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर हत्यारोपी दुलारे, बच्छराज, पतिराम तथा अर्जुन को दोषी करार देते हुए सभी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। संवाद
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तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर इस मामले में गिलौला पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ हत्या सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। मुकदमे की सुनवाई अपर जिला सत्र न्यायालय (फास्ट कोर्ट) के न्यायाधीश अजय सिंह की कोर्ट में पूरी हुई। इस मामले में अपर जिला सत्र न्यायाधीश ने गवाहों के बयान व उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर हत्यारोपी दुलारे, बच्छराज, पतिराम तथा अर्जुन को दोषी करार देते हुए सभी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। संवाद
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