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Shravasti News: आर्म्स एक्ट के दोषी को जुर्माने की सजा

Fri, 04 Sep 2026 12:03 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती Updated Fri, 04 Sep 2026 12:03 AM IST
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Convict under Arms Act sentenced to pay a fine.
श्रावस्ती। सोनवा क्षेत्र के लक्ष्मणनगर निवासी खालिक को बृहस्पतिवार को चाकू रखने का दोषी करार देते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सजा सुनाई। न्यायाधीश ने खालिक को जेल में बिताई अवधि के कारावास व 500 रुपये जुर्माने की सजा दी। वर्ष 2016 में खालिक को गिलौला पुलिस ने चाकू के साथ गिरफ्तार किया था। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत बृहस्पतिवार को पुलिस ने उसे न्यायाधीश के समक्ष पेश किया, जहां उसे सजा सुनाई गई।
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