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समाज के लिए अभिशाप है बाल विवाह : एडीएम

Fri, 10 Oct 2025 01:28 AM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 10 Oct 2025 01:28 AM IST
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Child marriage is a curse for the society: ADM
श्रावस्ती। कलेक्ट्रेट स्थित एडीएम कक्ष में हब फॉर एंपावरमेंट ऑफ वूमेन की ओर से बृहस्पतिवार को मिशन शक्ति फेज-5 के तहत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान एडीएम अशोक कुमार ने कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय भिनगा की छात्राओं को जागरूक किया।
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कार्यक्रम के दौरान एडीएम ने कहा कि बाल विवाह समाज के लिए अभिशाप है। समाज की इस बुराई को हम जागरूकता से ही समाप्त कर सकते हैं। उन्होंने छात्राओं को बताया कि बालिका की आयु 18 वर्ष व बालक की आयु 21 वर्ष पूरी होने पर ही विवाह करना चाहिए। बाल विवाह अपराध की श्रेणी में आता है। यदि कोई ऐसा करता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। इस दौरान जिला मिशन समन्वयक सरिता मिश्रा व जेंडर स्पेशलिस्ट ने छात्राओं को विभाग की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। इस मौके पर वार्डेन कैशर जहां, हरेकृष्ण चौबे, तारिक अहमद आदि मौजूद रहे।
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