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Shravasti News: कोर्ट के आदेश पर ढाई माह बाद केस दर्ज

Mon, 11 Aug 2025 12:40 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती Updated Mon, 11 Aug 2025 12:40 AM IST
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Case registered after two and a half months on court order
तुलसीपुर (श्रावस्ती)। ई रिक्शा चालक के साथ हुई मारपीट व रुपये छीनने के मामले में लगभग ढाई माह बाद शुक्रवार को कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने चार लोेगों पर केस दर्ज कर लिया। घटना के बाद थाना पहुंचे पीड़ित को गिरंट थाने की पुलिस ने वापस कर दिया था।
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हरदत्त नगर गिरंट क्षेत्र की ग्राम पंचायत राजापुर पुरैना निवासी मनीष कुमार (23) ने आरोप लगाते हुए बताया कि 26 मई को वह ई रिक्शा लेकर घर लौट रहे थे। बेगमपुर चौराहे के पास गांव निवासी संदीप कुमार आर्य ने उन्हें रोक लिया और गाली-गलौज की। विरोध करने पर मारपीट का प्रयास किया, लेकिन राहगीरों के आने पर धमकी देकर चले गए।
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रात में संदीप अपने परिजन विनय कुमार, रतन व राजरानी के साथ उनके घर पहुंचे और घर का दरवाजा तोड़कर उनको जमकर पीटा। ग्रामीणों के आ जाने पर आरोपी धमकी देते हुए मौके से भाग गए। इसकी सूचना उन्होंने तत्काल थाने में दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने न्यायालय की शरण ली। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने चारों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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