फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shravasti News ›   bahraich

पत्नी के हत्यारे को आजीवन कारावास की सजा

Wed, 08 Sep 2021 09:35 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 08 Sep 2021 09:35 PM IST
विज्ञापन
bahraich
श्रावस्ती। पत्नी के हत्यारे को एफटीसी न्यायालय ने आजीवन कारावास के साथ पचास हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। इस दौरान न्यायालय ने आरोपी के माता-पिता को निर्दोष भी करार दिया। यह घटना वर्ष 2018 में भिनगा कोतवाली के बांसकुड़ी गांव में घटी थी।
विज्ञापन

इकौना के सेमगढ़ा निवासी जहांगीर की बहन का विवाह भिनगा थाना क्षेत्र के बांसकुड़ी गांव में अजमेर अली पुत्र बकरीदी के साथ हुआ था। विवाह के बाद से ही अजमेर अली अपनी पत्नी को मारता-पीटता था। दस मई, 2018 को संदिग्ध परिस्थितियों में जहांगीर की बहन की मौत उसके ससुराल में ही हो गई। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए अपर जिला शासकीय अधिवक्ता क्रिमिनल सत्येंद्र बहादुर सिंह बताते हैं कि मामले में जहांगीर ने भिनगा कोतवाली में एक एफआईआर दर्ज कराई थी जिसमें आरोप लगाते हुए लिखा था कि उसकी बहन का विवाह लगभग 15 वर्ष पूर्व अजमेर अली के साथ हुआ था, लेकिन बाद में अजमेर अली ने एक अन्य महिला से भी विवाह कर लिया।
विज्ञापन

इसी के बाद वह उसकी बहन को मारपीट कर भगाता रहता था। 10 मार्च, 2018 को पूर्वाह्न लगभग 11 बजे अजमेर अली ने अपने मां-बाप व अन्य रिश्तेदारों के साथ मिलकर बहन को मारकर फांसी पर लटका दिया। मामले की सुनवाई न्यायालय अपर जिला सत्र न्यायाधीश (त्वरित न्यायालय) अजय सिंह के यहां चल रही थी। मामले की सुनवाई के दौरान अजमेर अली को दोषी करार देते हुए उसे सश्रम आजीवन कारावास के साथ पचास हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर दो वर्ष के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी जबकि परीक्षण के दौरान न्यायालय ने उसके माता-पिता को निर्दोष करार दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed