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Shravasti News: बाल अपचारी के आयु में फजीवाड़ा कर भेजा जेल
Wed, 31 May 2023 11:00 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती
Updated Wed, 31 May 2023 11:00 PM IST
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- पिता की शिकायत पर सीडब्ल्यूसी ने एसओ से मांगा स्पष्टीकरण
संवाद न्यूज एजेंसी
बहराइच। थाना जरवलरोड पुलिस ने अवैधानिक तरीके से एक 14 वर्षीय बाल अपचारी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरोप है कि विवेचक ने नाबालिग बालक की आयु दर्ज कराने में फर्जीवाड़ा कर उसे 19 वर्ष का दर्शा दिया। इस मामले में पीड़ित पिता की शिकायत पर बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) के चेयरमैन ने संबंधित थाने के एसओ से स्पष्टीकरण तलब किया है।
बलिया जिले के निवासी प्रेमचंद्र गुप्ता ने जिले की बाल कल्याण समिति न्याय पीठ के समक्ष अपना आवेदन प्रस्तुत करते बुए बताया कि उसके 14 वर्षीय नाबालिग बेटे प्रियांशु गुप्ता को थाना जरवलरोड की पुलिस ने अपहरण के मामले में गत नौ अप्रैल को गिरफ्तार किया था। इस मामले में थाने की पुलिस को यह बताया गया कि गिरफ्तार आरोपी सिर्फ 14 वर्ष का नाबालिग है। उसकी जन्मतिथि एक जनवरी 2009 है। उसने, इसी वर्ष हाईस्कूल की परीक्षा दी है। इसके बावजूद पुलिस ने मनमानी बरतते हुए पुत्र की आयु को 19 वर्ष दर्शाकर उसे जबरन जेल भेज दिया। जेल में बेटे को शातिर अपराधियों के साथ रहना पड़ रहा है।
पीड़ित की शिकायत को सीडब्ल्यूसी के चेयरमैन सतीश कुमार श्रीवास्तव ने गंभीरता से लेते हुए खैरीघाट थाने के एसओ से लिखित स्पष्टीकरण तलब किया है। उन्होंने बताया कि पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। स्पष्टीकरण प्राप्त होने के बाद संबंधित एसओ के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया अपनाई जाएगी।
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बहराइच। थाना जरवलरोड पुलिस ने अवैधानिक तरीके से एक 14 वर्षीय बाल अपचारी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरोप है कि विवेचक ने नाबालिग बालक की आयु दर्ज कराने में फर्जीवाड़ा कर उसे 19 वर्ष का दर्शा दिया। इस मामले में पीड़ित पिता की शिकायत पर बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) के चेयरमैन ने संबंधित थाने के एसओ से स्पष्टीकरण तलब किया है।
बलिया जिले के निवासी प्रेमचंद्र गुप्ता ने जिले की बाल कल्याण समिति न्याय पीठ के समक्ष अपना आवेदन प्रस्तुत करते बुए बताया कि उसके 14 वर्षीय नाबालिग बेटे प्रियांशु गुप्ता को थाना जरवलरोड की पुलिस ने अपहरण के मामले में गत नौ अप्रैल को गिरफ्तार किया था। इस मामले में थाने की पुलिस को यह बताया गया कि गिरफ्तार आरोपी सिर्फ 14 वर्ष का नाबालिग है। उसकी जन्मतिथि एक जनवरी 2009 है। उसने, इसी वर्ष हाईस्कूल की परीक्षा दी है। इसके बावजूद पुलिस ने मनमानी बरतते हुए पुत्र की आयु को 19 वर्ष दर्शाकर उसे जबरन जेल भेज दिया। जेल में बेटे को शातिर अपराधियों के साथ रहना पड़ रहा है।
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पीड़ित की शिकायत को सीडब्ल्यूसी के चेयरमैन सतीश कुमार श्रीवास्तव ने गंभीरता से लेते हुए खैरीघाट थाने के एसओ से लिखित स्पष्टीकरण तलब किया है। उन्होंने बताया कि पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। स्पष्टीकरण प्राप्त होने के बाद संबंधित एसओ के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया अपनाई जाएगी।
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