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Shravasti News: दुर्घटना के बाद अब पुलिस ही बीमा कंपनी में करेगी क्लेम

Mon, 31 Jul 2023 10:30 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती Updated Mon, 31 Jul 2023 10:30 PM IST
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After the accident, now the police will claim in the insurance company
सभी थानों पर स्पेशल यूनिट मोटर एक्सीडेंट क्लेम का 60 दिनों में ही पूरी करनी होगी जांच
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संवाद न्यूज एजेंसी

श्रावस्ती। अब दुर्घटना के बाद पुलिस साठ दिनों में ही जांच प्रक्रिया पूरी करेगी। यहीं नही पुलिस ही बीमा कंपनी में पीड़ित का क्लेम भी करेगी। इसके लिए सभी थानों में स्पेशल यूनिट मोटर एक्सीडेंट क्लेम के लिए नोडल अधिकारी नामित किए गए हैं। जिनका प्रशिक्षण सोमवार को पुलिस कार्यालय सभागार में किया गया।

जिले में इस वर्ष 69 अलग-अलग स्थानों पर मार्ग दुर्घटना हो चुकी है। इसमें 50 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 49 लोग घायल हो चुके हैं। घायलों में कुछ अभी भी जिंदगी व मौत से अस्पतालों में जूझ रहे है। इन मामलों में अधिकांश में न तो अभी तक जांच पूरी हो पाई है और न ही पीड़ित परिवारों को क्लेम ही मिल पाया है। लेकिन अब दुर्घटना के मामले में व्यवस्था परिवर्तित की गई है।
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नई व्यवस्था के तहत दुर्घटना के बाद एफआईआर से लेकर बीमा कंपनी को दावा भेजने का कार्य पुलिस द्वारा ही किया जाएगा। इसके लिए सभी थानों में उप निरीक्षक स्तर के अधिकारी को स्पेशल यूनिट मोटर एक्सीडेंट क्लेम का नोडल अधिकारी बनाया गया है। जिनका सोमवार पुलिस सभागार में प्रशिक्षित किया गया।
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प्रशिक्षण के दौरान एसपी प्राची सिंह ने बताया की दुर्घटना की सूचना प्राप्त होने पर पुलिस द्वारा दुर्घटना स्थल पर पहुंच कर दुर्घटना स्थल का फोटो लेकर पूरा ब्योरा तैयार किया जाएगा। इसके बाद शिकायती पत्र मिलने पर दावा ट्रिब्यूनल की गाइडलाइन के अनुसार आवेदन के रूप में ही एफआईआर पंजीकृत किया जाएगा। दुर्घटना से संबंधित समस्त प्रकरण का निस्तारण थाने पर गठित स्पेशल यूनिट मोटर एक्सीडेंट क्लेम द्वारा ही किया जाएगा।
दुर्घटना के 48 घंटे के भीतर दावा अधिकरण व बीमा कंपनी को पुलिस सूचना देगी। इस दुर्घटना की सूचना जांच अधिकारी द्वारा दावा अधिकरण को अंतरिम दुर्घटना रिपोर्ट 50 दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा। जबकि दुर्घटना के 60 दिनों के अंदर पुलिस आपराधिक मामलों में जांच पूरा करेगी। इसके साथ ही जांच अधिकारी दुर्घटना में शामिल वाहन के स्वामी को प्रारूप की एक खाली प्रति उपलब्ध कराएगा ।

वाहन स्वामी, जांच अधिकारी को 30 दिनों के अंदर इस प्रारूप को भर कर देगा। इसी प्रकार अवयस्क बच्चों के संबंध में दुर्घटना पीड़ित बच्चों के अभिभावकों को एक प्रारूप जांच अधिकारी द्वारा किया जाएगा। जिसे 60 दिनों के अंदर भर कर वापस किया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया में अब पीड़ित को भाग दौड़ नहीं करना होगा। इस प्रशिक्षण के दौरान सीओ यातायात सहित अन्य लोग मौजूद रहे।
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