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लाकडाउन में खोला दुकान तो होगी कार्रवाई
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श्रावस्ती। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने एवं महामारी से बचाव के लिए जिला प्रशासन द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसकी अवहेलना करने वालों से प्रशासन अब सख्ती के साथ निपटेगा। लॉकडाउन के दौरान कौन से प्रतिष्ठान व कार्यालय खुलेंगे, इसकी सूची भी जारी की गई है।
यह जानकारी देते हुए जिलाधिकारी यशु रुस्तगी ने बताया है कि 14 अप्रैल तक जनसामान्य के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को देखते हुए यह आदेश पारित किया गया है।
इसके तहत आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी सरकारी कार्यालय, शैक्षणिक संस्थान, अर्ध सरकारी उपक्रम, स्वायत्त शासी संस्थायें, राजकीय निगम, मंडल एवं समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठान, निजी कार्यालय, माल, दुकानें, फैक्ट्रियां, वर्कशॉप, गोदाम एवं सार्वजनिक परिवहन रोड़वेज, प्राइवेट बसें, टैक्सी, ऑटो, रिक्शा आदि आदि पूर्णतया बंद रहेंगे। आवश्यक सेवाओं के रूप में चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा, गृह एवं गोपन, कारागार प्रशासन एवं सुधार, पुलिस, सशस्त्र बल एवं अर्धसैनिक बल, कार्मिक विभाग एवं जिला प्रशासन, ऊर्जा एवं पानी से संबंधित कार्यालय एवं बिलिंग सेंटर, नगर विकास, खाद्य एवं रसद जैसे फल, सब्जी, दूध, डेरी, किराना, पेयजल आदि खुली रहेंगी।
इसके साथ ही आपदा एवं राहत, राज्य सम्पत्ति विभाग, सूचना, जन संपर्क एवं सूचना प्रौद्योगिकी, अग्निशमन, सिविल डिफेन्स, आपातकालीन सेवाएं, टेलीफोन, इंटरनेट, डेटा सेंटर, नेटवर्क सर्विसेज, आईटी इनेबिल्ड सर्विसेज, आईटी संबंधित सेवाएं, ऐसे डेटा सेंटर जो आईटी सर्विसेज के संचालन के लिए आवश्यक है। डाक सेवाएं, बैंक, एटीएम, बीमा कंपनियां, ई-कॉमर्स जिसमें खाद्य वस्तु, होम डिलीवरी, ग्रॉंसरी शामिल हो खुली रहेंगी।
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इसके अलावा प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, पेट्रोल पम्प, एलपीजी गैस, ऑयल एजेंसी इनसे संबंधित गोदाम एवं परिवहन के साधन, दवा की दुकान, चिकित्सकीय उपकरण, सामग्री एवं दवाइयों की निर्माण इकाइयां। आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, खाद्य सामग्री, कृषि उत्पादन, उनसे संबंधित निर्माण इकाईयां, गोदाम एवं उनके थोक एवं फुटकर विक्त्रस्ेता, पशु चिकित्सा एवं पशु आहार से सम्बन्धित इकाईयां एवं विक्रेता, अपरिहार्य धार्मिक कार्य तथा अंतिम संस्कार से संबंधित सामग्री खुली रहेंगी।
आवश्यक सेवाओं वाले विभागों के अधिकारी व कर्मचारियों को छोड़कर अन्य सरकारी अधिकारी व कर्मचारी की स्थिति घर से कार्य करने की रहेगी। यद्यपि इस दौरान किसी भी सरकारी कार्मिक को विशेष या अपरिहार्य स्थिति के अलावा कोई अवकाश या मुख्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। उन्हें फील्ड ड्यूटी के लिए संबंधित कार्यालयाध्यक्ष स्वतंत्र होंगे।
जिन कार्मिकों की स्थिति घर से कार्य करने की है, उन्हें कार्यालय समय के दौरान घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। सामग्री आपूर्ति वाले वाहन, पशु पक्षी, मुर्गी, मछली, चारा ढुलाई करने वाले वाहन, एटीएम के कैश वैन, चीनी मिलों के गन्ना ढुलाई करने वाले वाहन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगें। बंद के दौरान आपात स्थिति में आवश्यकतानुसार परिवहन संसाधनों को परमिट जारी करने के लिए अपर जिला मजिस्ट्रेट व सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) अधिकृत होंगे। 05 से अधिक व्यक्तियों को सार्वजनिक स्थल पर एक साथ इकट्ठे होने की पूर्णतया मनाही रहेगी।
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यह जानकारी देते हुए जिलाधिकारी यशु रुस्तगी ने बताया है कि 14 अप्रैल तक जनसामान्य के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को देखते हुए यह आदेश पारित किया गया है।
इसके तहत आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी सरकारी कार्यालय, शैक्षणिक संस्थान, अर्ध सरकारी उपक्रम, स्वायत्त शासी संस्थायें, राजकीय निगम, मंडल एवं समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठान, निजी कार्यालय, माल, दुकानें, फैक्ट्रियां, वर्कशॉप, गोदाम एवं सार्वजनिक परिवहन रोड़वेज, प्राइवेट बसें, टैक्सी, ऑटो, रिक्शा आदि आदि पूर्णतया बंद रहेंगे। आवश्यक सेवाओं के रूप में चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा, गृह एवं गोपन, कारागार प्रशासन एवं सुधार, पुलिस, सशस्त्र बल एवं अर्धसैनिक बल, कार्मिक विभाग एवं जिला प्रशासन, ऊर्जा एवं पानी से संबंधित कार्यालय एवं बिलिंग सेंटर, नगर विकास, खाद्य एवं रसद जैसे फल, सब्जी, दूध, डेरी, किराना, पेयजल आदि खुली रहेंगी।
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इसके साथ ही आपदा एवं राहत, राज्य सम्पत्ति विभाग, सूचना, जन संपर्क एवं सूचना प्रौद्योगिकी, अग्निशमन, सिविल डिफेन्स, आपातकालीन सेवाएं, टेलीफोन, इंटरनेट, डेटा सेंटर, नेटवर्क सर्विसेज, आईटी इनेबिल्ड सर्विसेज, आईटी संबंधित सेवाएं, ऐसे डेटा सेंटर जो आईटी सर्विसेज के संचालन के लिए आवश्यक है। डाक सेवाएं, बैंक, एटीएम, बीमा कंपनियां, ई-कॉमर्स जिसमें खाद्य वस्तु, होम डिलीवरी, ग्रॉंसरी शामिल हो खुली रहेंगी।
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इसके अलावा प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, पेट्रोल पम्प, एलपीजी गैस, ऑयल एजेंसी इनसे संबंधित गोदाम एवं परिवहन के साधन, दवा की दुकान, चिकित्सकीय उपकरण, सामग्री एवं दवाइयों की निर्माण इकाइयां। आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, खाद्य सामग्री, कृषि उत्पादन, उनसे संबंधित निर्माण इकाईयां, गोदाम एवं उनके थोक एवं फुटकर विक्त्रस्ेता, पशु चिकित्सा एवं पशु आहार से सम्बन्धित इकाईयां एवं विक्रेता, अपरिहार्य धार्मिक कार्य तथा अंतिम संस्कार से संबंधित सामग्री खुली रहेंगी।
आवश्यक सेवाओं वाले विभागों के अधिकारी व कर्मचारियों को छोड़कर अन्य सरकारी अधिकारी व कर्मचारी की स्थिति घर से कार्य करने की रहेगी। यद्यपि इस दौरान किसी भी सरकारी कार्मिक को विशेष या अपरिहार्य स्थिति के अलावा कोई अवकाश या मुख्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। उन्हें फील्ड ड्यूटी के लिए संबंधित कार्यालयाध्यक्ष स्वतंत्र होंगे।
जिन कार्मिकों की स्थिति घर से कार्य करने की है, उन्हें कार्यालय समय के दौरान घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। सामग्री आपूर्ति वाले वाहन, पशु पक्षी, मुर्गी, मछली, चारा ढुलाई करने वाले वाहन, एटीएम के कैश वैन, चीनी मिलों के गन्ना ढुलाई करने वाले वाहन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगें। बंद के दौरान आपात स्थिति में आवश्यकतानुसार परिवहन संसाधनों को परमिट जारी करने के लिए अपर जिला मजिस्ट्रेट व सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) अधिकृत होंगे। 05 से अधिक व्यक्तियों को सार्वजनिक स्थल पर एक साथ इकट्ठे होने की पूर्णतया मनाही रहेगी।