फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shravasti News ›   277 cases disposed in Micro Lok Adalat

माइक्रो लोक अदालत में निपटे 277 मामले

Sun, 18 Oct 2020 10:15 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2020 10:15 PM IST
विज्ञापन
277 cases disposed in Micro Lok Adalat
श्रावस्ती। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में रविवार को माइक्रो लोक अदालत का आयोजन किया गया। व्यवहार न्यायालय परिसर भिनगा में आयोजित किया गया। इस माइक्रो लोक अदालत में कुल 277 मामले निस्तारित किए गये।
विज्ञापन

माइक्रो लोक अदालत में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शीतला प्रसाद द्वारा 190 लघु आपराधिक वाद निस्तारित करते हुए 16720 रुपये जुर्माना किया गया। सिविल जज प्रवर खंड व एसीजेएम जयहिंद कुमार सिंह द्वारा 23 लघु आपराधिक वाद निस्तारित करते हुए 4280 रुपये जुर्माना किया गया। सिविल अवर खंड प्रभात सिंह द्वारा 15 लघु आपराधिक वाद निस्तारित करते हुए 1250 रुपये जुर्माना किया गया।
विज्ञापन

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रफुल्ल उपाध्याय द्वारा 10 लघु आपराधिक वाद निस्तारित करते हुए 100 रुपये जुर्माना किया गया। अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन शुभम द्विवेदी द्वारा 10 लघु आपराधिक वाद निस्तारित करते हुए 100 रुपये जुर्माना किया गया। अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन त्वरित न्यायालय असगर अली द्वारा 10 लघु आपराधिक वाद निस्तारित करते हुए 100 जुर्माना किया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन

न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय इकौना बृजेंद्र कुमार त्रिपाठी द्वारा 19 लघु आपराधिक वाद निस्तारित करते हुए 2840 रुपये जुर्माना किया गया। इस दौरान लोक अदालत में कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन किया गया। इस मौके पर अधिवक्ता, कर्मचारी व वादकारी मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed