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Shravasti News: किशोरी से दुष्कर्म में 25 वर्ष की कैद व डेढ़ लाख का जुर्माना
Thu, 26 Jun 2025 12:46 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती
Updated Thu, 26 Jun 2025 12:46 AM IST
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श्रावस्ती। भिनगा क्षेत्र के एक गांव निवासी 13 वर्षीय किशोरी के साथ पांच वर्ष पूर्व दुष्कर्म किया गया था। इस मामले में बुधवार को अपना फैसला सुनाते हुए एडीजे ने दोषी को 25 वर्ष का सश्रम कारावास व डेढ़ लाख रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।
भिनगा क्षेत्र निवासी ने 10 दिसंबर 2020 को कोतवाली में तहरीर दी थी। इसमें आरोप था कि बलरामपुर जिले के ललिया निवासी सन्नी उर्फ कृपाराम 10 दिसंबर दोपहर करीब एक बजे आरोपी पीड़ित की 13 वर्षीय पुत्री को बहका कर अपने साथ ले गया। वहां उसने पीड़ित की पुत्री के साथ दुष्कर्म किया। भिनगा पुलिस ने केस दर्ज कर सन्नी के साथ किशोरी को खोज निकाला। बाद में किशोरी ने पुलिस को बताया कि सन्नी ने उसके साथ दुष्कर्म किया था। पुलिस ने विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र भेजा था। मामले में बुधवार को फैसला सुनाते हुए अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो निर्दोष कुमार ने दोषी सन्नी को 25 वर्ष का सश्रम कारावास व डेढ़ लाख रुपये जुर्माने से दंडित किया। जुर्माना न अदा करने पर दोषी को एक वर्ष का साधारण कारावास भुगतना होगा। जुर्माने की राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया गया है। दोषी को पुलिस अभिरक्षा में जिला कारागार ले जाया गया है।
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भिनगा क्षेत्र निवासी ने 10 दिसंबर 2020 को कोतवाली में तहरीर दी थी। इसमें आरोप था कि बलरामपुर जिले के ललिया निवासी सन्नी उर्फ कृपाराम 10 दिसंबर दोपहर करीब एक बजे आरोपी पीड़ित की 13 वर्षीय पुत्री को बहका कर अपने साथ ले गया। वहां उसने पीड़ित की पुत्री के साथ दुष्कर्म किया। भिनगा पुलिस ने केस दर्ज कर सन्नी के साथ किशोरी को खोज निकाला। बाद में किशोरी ने पुलिस को बताया कि सन्नी ने उसके साथ दुष्कर्म किया था। पुलिस ने विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र भेजा था। मामले में बुधवार को फैसला सुनाते हुए अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो निर्दोष कुमार ने दोषी सन्नी को 25 वर्ष का सश्रम कारावास व डेढ़ लाख रुपये जुर्माने से दंडित किया। जुर्माना न अदा करने पर दोषी को एक वर्ष का साधारण कारावास भुगतना होगा। जुर्माने की राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया गया है। दोषी को पुलिस अभिरक्षा में जिला कारागार ले जाया गया है।
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