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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shravasti News ›   20 years of rigorous imprisonment and Rs 70,000 fine for raping a minor girl

Shravasti News: किशोरी से दुष्कर्म में 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 70 हजार जुर्माना

Thu, 29 May 2025 02:22 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती Updated Thu, 29 May 2025 02:22 AM IST
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20 years of rigorous imprisonment and Rs 70,000 fine for raping a minor girl
श्रावस्ती। किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म के दोषी टैंपो चालक को बुधवार को अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो ने 20 वर्ष का सश्रम कारावास और 70 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। जुर्माना न अदा करने पर दोषी को आठ माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामला आठ वर्ष पुराना है।
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भिनगा क्षेत्र के एक गांव निवासी 14 वर्षीय किशोरी भिनगा के ही निजी विद्यालय की छात्रा थी। रोज की तरह 31 अगस्त 2017 को सुबह नौ बजे वह घर से स्कूल गई थी। शाम चार बजे जब किशोरी वापस घर नहीं पहुंची तो परिजनों ने विद्यालय फोन किया। वहां पता चला कि वह स्कूल ही नहीं आई थी। तलाश करने पर पता चला कि किशोरी को उसी का टैंपो चालक ग्राम ऐहलहवा धोबियन पुरवा भंगहा निवासी विनोद वर्मा उर्फ नगई अपने भाई मुन्नालाल व दूसरे साथी चालक जौगढ़ निवासी टकलिया के सहयोग से अपहरण कर ले गया है। एक पैर से विकलांग विनोद वर्मा उर्फ नगई के विरुद्ध पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र भेजा था। मामले में बुधवार को अपना फैसला सुनाते हुए एडीजे व विशेष न्यायाधीश पॉक्सो निर्दोष कुमार ने दोषी विनोद वर्मा को 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 70,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।
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