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Shravasti News: किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष की कैद, डेढ़ लाख का जुर्माना
Sat, 31 May 2025 12:37 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती
Updated Sat, 31 May 2025 12:37 AM IST
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श्रावस्ती। सोनवा क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी का सात वर्ष पूर्व नानकार निवासी 40 वर्षीय युवक ने अपहरण कर लिया। बाद में किशोरी के साथ दुष्कर्म किया था। इस मामले में शुक्रवार को अपर जिला जज ने दोषी को 20 वर्ष सश्रम कारावास व डेढ़ लाख रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।
घटनाक्रम के अनुसार सोनवा क्षेत्र के एक गांव निवासी 14 वर्षीय किशोरी 17 जुलाई 2018 की रात करीब आठ बजे शौच जाने की बात कह घर से निकली थी। वहां से किशोरी वापस नहीं लौटी। दूसरे दिन पता चला कि किशोरी को ग्राम नानकार निवासी रंगीलाल उर्फ रमेश बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है। किशोरी को ले जाने में असनीपारा निवासी चौधरी ने भी सहयोग किया था। किशोरी के पिता की तहरीर पर सोनवा पुलिस ने रंगीलाल के विरुद्ध केस दर्ज कर न्यायालय में आरोप पत्र भेजा था। साथ ही पुलिस ने रंगीलाल को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। बाद में रंगीलाल जमानत पर जेल से बाहर आया था। इस मामले में शुक्रवार को अपना फैसला सुनाते हुए अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो निर्दोष कुमार ने दोषी रंगीलाल को 20 वर्ष सश्रम कारावास व डेढ़ लाख रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। जुर्माना न अदा करने पर दोषी को तीन माह अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
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घटनाक्रम के अनुसार सोनवा क्षेत्र के एक गांव निवासी 14 वर्षीय किशोरी 17 जुलाई 2018 की रात करीब आठ बजे शौच जाने की बात कह घर से निकली थी। वहां से किशोरी वापस नहीं लौटी। दूसरे दिन पता चला कि किशोरी को ग्राम नानकार निवासी रंगीलाल उर्फ रमेश बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है। किशोरी को ले जाने में असनीपारा निवासी चौधरी ने भी सहयोग किया था। किशोरी के पिता की तहरीर पर सोनवा पुलिस ने रंगीलाल के विरुद्ध केस दर्ज कर न्यायालय में आरोप पत्र भेजा था। साथ ही पुलिस ने रंगीलाल को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। बाद में रंगीलाल जमानत पर जेल से बाहर आया था। इस मामले में शुक्रवार को अपना फैसला सुनाते हुए अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो निर्दोष कुमार ने दोषी रंगीलाल को 20 वर्ष सश्रम कारावास व डेढ़ लाख रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। जुर्माना न अदा करने पर दोषी को तीन माह अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
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