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आज से अवैध होगी बिजली निगम की गुलाबी रशीद
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श्रावस्ती। विद्युत चेकिंग के दौरान पावर कॉर्पोरेशन कर्मियों की ओर से दी जाने वाली गुलाबी रसीद आज से अवैध मानी जाएगी।
यदि किसी कर्मचारी की ओर से इसका प्रयोग किया जाता है तो उपभोक्ता इसे लेने से इंकार कर दें। साथ ही इसका उपयोग करने वाले कर्मचारी के विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी।
यह जानकारी देते हुए अधिशासी अभियंता पावर कॉर्पोरेशन रमाशंकर मौर्य ने बताया कि जिले के विद्युत उपभोक्ताओं के घरों पर जांच के दौरान कर्मियों की ओर से उन्हें गुलाबी रंग की रसीद दी जाती है।
इसमें बुक संख्या, पोल नंबर, केबिल नंबर व टोटल केबिल, कनेक्शन नंबर, उपभोक्ताओं का नाम पता व मोबाइल नंबर, भार, मीटर नंबर, सीरियल नंबर, मीटर रीडिंग व जांच में पाई गई रिपोर्ट दर्ज की जाती है।
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जिसका प्रयोग चार अप्रैल से पावर कॉर्पोरेशन की ओर से बंद कर दिया गया है। ऐसे में यदि किसी उपभोक्ता के यहां कोई कर्मचारी जांच करने आता है तथा उसे गुलाबी रसीद दी जाती है तो उपभोक्ता उसे लेने से इंकार कर दे।
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यदि किसी कर्मचारी की ओर से इसका प्रयोग किया जाता है तो उपभोक्ता इसे लेने से इंकार कर दें। साथ ही इसका उपयोग करने वाले कर्मचारी के विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी।
यह जानकारी देते हुए अधिशासी अभियंता पावर कॉर्पोरेशन रमाशंकर मौर्य ने बताया कि जिले के विद्युत उपभोक्ताओं के घरों पर जांच के दौरान कर्मियों की ओर से उन्हें गुलाबी रंग की रसीद दी जाती है।
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इसमें बुक संख्या, पोल नंबर, केबिल नंबर व टोटल केबिल, कनेक्शन नंबर, उपभोक्ताओं का नाम पता व मोबाइल नंबर, भार, मीटर नंबर, सीरियल नंबर, मीटर रीडिंग व जांच में पाई गई रिपोर्ट दर्ज की जाती है।
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जिसका प्रयोग चार अप्रैल से पावर कॉर्पोरेशन की ओर से बंद कर दिया गया है। ऐसे में यदि किसी उपभोक्ता के यहां कोई कर्मचारी जांच करने आता है तथा उसे गुलाबी रसीद दी जाती है तो उपभोक्ता उसे लेने से इंकार कर दे।