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भिनगा चेयरमैन के भाई सहित 11 जिला बदर

Thu, 10 Dec 2020 08:44 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 10 Dec 2020 08:44 PM IST
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11 district Badar including Bhinaga chairman's brother
श्रावस्ती। नगर पालिका भिनगा चेयरमैन के भाई समेत 11 लोगों को जिला मजिस्ट्रेट कोर्ट ने जिला बदर कर दिया है। यह सभी छह माह तक जिले की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। जिला बदर हुए अधिकांश आरोपियों पर बलवा का आरोप है।
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नगर पालिका भिनगा के चेयरमैन के भाई आशीष आर्य निवासी मोहल्ला बंदरहा कोतवाली भिनगा को जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय ने गुरुवार को जिला बदर घोषित किया है। आशीष पर गुंडा एक्ट के तहत मामला विचाराधीन चल रहा था। उसके खिलाफ बलवा फैलाने सहित कई अन्य धाराओं में मामला पंजीकृत था।
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इसी के साथ ही लल्लू निवासी मुजहनिया थाना इकौना, गंगाराम निवासी मुजहनिया, पंकज पांडे उर्फ उमादत्त पांडे निवासी ग्राम चिरैयापुर दाखिला मोहम्मदपुर राजा थाना इकौना, रामलाल उर्फ लल्ला निवासी बढ़ईपुरा दाखिला लालबोझी, शकील निवासी ग्राम फत्तेपुर बनगई थाना मल्हीपुर, बंश गोपाल उर्फ सुनील कुमार निवासी ग्राम गड़रियनपुरवा थाना मल्हीपुर को जिला बदर किया गया है।
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वहीं सुग्रीव निवासी ग्राम तेलहार कोतवाली भिनगा, रामभवन वर्मा निवासी ग्राम तेलहार भिनगा, मालिक राम उर्फ अरविंद कुमार वर्मा निवासी ग्राम तेलहार दाखिला रामपुर देवमन के साथ परशुराम निवासी लखाही बेनी नगर को जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय ने जिला बदर किया है।
इन आरोपियों में सुग्रीव, रामभवन वर्मा व मालिक राम पर पहले ही गैंगेस्टर एक्ट की कार्रवाई हुई थी। इसके अतिरिक्त सभी पर बलवा सहित अन्य गंभीर मामलों में एफआईआर दर्ज था। सभी आरोपी छह माह तक जिले की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकेंगे।

संयुक्त निदेशक अभियोजन योगेंद्र नाथ दीक्षित ने बताया कि जिला बदर सभी आरोपियों पर पहले से ही गंभीर धाराओं में मामला पंजीकृत था। इसी को संज्ञान लेते हुए न्यायालय ने यह आदेश सुनाया है। इन मामलों में कुछ की पैरवी वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी गजराज मिश्र व कुछ में स्वयं मैने ही की थी।
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