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किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष की सजा
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श्रावस्ती। सोनवा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासिनी किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी ने दोबारा दुराचार किया। इस मामले में अपर सत्र न्यायाधीश ने आरोपी को 10 वर्ष की सजा सुनाई है।
मामले में अभियोजन की पैरवी कर रहे अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौॅजदारी सत्येंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि सोनवा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासिनी अनुसूचित जाति की किशोरी को गांव के ही हनुमान यादव पुत्र छेदी बहला फुसलाकर भगा ले गया था। जिसने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया था। बाद में किशोरी आकर अपने घर रहने लगी थी। 30 अप्रैल 2021 की शाम आरोपी हनुमान ने खेत गई किशोरी को बहला फुसला कर दोबारा भगा ले गया था। जहां उसने दोबारा किशोरी से दुष्कर्म किया।
इस मामले में उसके भाई चेतराम पुत्र छेदी व गांव के ही राकेश पुत्र श्यामलाल ने भी सहयोग किया था। इस दौरान किशोरी अपने साथ जेवर व 7000 रुपये भी ले गई थी। किशोरी के पिता की तहरीर पर सोनवा पुलिस ने मामला दर्ज कर न्यायालय को चार्जशीट भेजी थी।
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मामले में अभियोजन की पैरवी कर रहे अपर जिला शासकीय अधिवक्ता व विशेष लोक अभियोजक रोहित गुप्ता की दलील व बयानों के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश रेप अलांग विद पॉक्सो एक्ट दिनेश सिंह ने आरोपी हनुमान को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 40,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड की राशि में से 30,000 रुपये पीड़िता के भरण-पोषण के लिए देना होगा। आरोपी को पूर्व में किए गए दुष्कर्म के मामले में इसी न्यायालय ने पूर्व में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। आरोपी हनुमान पूर्व से मामले में सजा काट रहा है।
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मामले में अभियोजन की पैरवी कर रहे अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौॅजदारी सत्येंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि सोनवा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासिनी अनुसूचित जाति की किशोरी को गांव के ही हनुमान यादव पुत्र छेदी बहला फुसलाकर भगा ले गया था। जिसने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया था। बाद में किशोरी आकर अपने घर रहने लगी थी। 30 अप्रैल 2021 की शाम आरोपी हनुमान ने खेत गई किशोरी को बहला फुसला कर दोबारा भगा ले गया था। जहां उसने दोबारा किशोरी से दुष्कर्म किया।
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इस मामले में उसके भाई चेतराम पुत्र छेदी व गांव के ही राकेश पुत्र श्यामलाल ने भी सहयोग किया था। इस दौरान किशोरी अपने साथ जेवर व 7000 रुपये भी ले गई थी। किशोरी के पिता की तहरीर पर सोनवा पुलिस ने मामला दर्ज कर न्यायालय को चार्जशीट भेजी थी।
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मामले में अभियोजन की पैरवी कर रहे अपर जिला शासकीय अधिवक्ता व विशेष लोक अभियोजक रोहित गुप्ता की दलील व बयानों के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश रेप अलांग विद पॉक्सो एक्ट दिनेश सिंह ने आरोपी हनुमान को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 40,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड की राशि में से 30,000 रुपये पीड़िता के भरण-पोषण के लिए देना होगा। आरोपी को पूर्व में किए गए दुष्कर्म के मामले में इसी न्यायालय ने पूर्व में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। आरोपी हनुमान पूर्व से मामले में सजा काट रहा है।