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Shamli News: किशोरी से दुष्कर्म के दो दोषियों को 20-20 साल की सजा
Thu, 13 Nov 2025 11:52 PM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली
Updated Thu, 13 Nov 2025 11:52 PM IST
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कैराना। ऊन क्षेत्र की किशोरी को धमकाकर अश्लील फोटो खींचने और वायरल करने की धमकी देकर दुष्कर्म करने के मामले में अदालत ने दो अभियुक्तों को कठोर सजा सुनाई है। अपर जिला सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायालय पॉक्सो) सीमा वर्मा ने बृहस्पतिवार को दोषी पाए गए गुड्डू उर्फ सागर निवासी मोहल्ला ठाकुरद्वारा, ऊन और सागर निवासी मोहल्ला ब्राह्मणान, ऊन थाना को 20-20 वर्ष के कठोर कारावास और 55-55 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
मामला 22 मई 2021 का है। कस्बा ऊन में रहने वाली 16 वर्षीय किशोरी को दोनों आरोपियों ने डरा-धमकाकर उसके अश्लील फोटो खींच लिए और उन्हें वायरल करने की धमकी देकर दुष्कर्म किया था। बाद में जब किशोरी की शादी की बात चल रही थी, तो अभियुक्तों ने उसके रिश्तेदारों को वे फोटो भेज दिए, जिससे किशोरी का रिश्ता टूट गया।
किशोरी के पिता की तहरीर पर एसपी के आदेश पर 7 अक्टूबर 2021 को थाना झिंझाना में दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध नामजद मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस ने जांच के बाद दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। हालांकि बाद में दोनों को जमानत मिल गई थी।
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मामले में पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया, जिसमें अभियोजन पक्ष की ओर से छह गवाह पेश किए गए। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद दोनों अभियुक्तों को दोषसिद्ध पाते हुए 20-20 वर्ष के कठोर कारावास और 55-55 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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मामला 22 मई 2021 का है। कस्बा ऊन में रहने वाली 16 वर्षीय किशोरी को दोनों आरोपियों ने डरा-धमकाकर उसके अश्लील फोटो खींच लिए और उन्हें वायरल करने की धमकी देकर दुष्कर्म किया था। बाद में जब किशोरी की शादी की बात चल रही थी, तो अभियुक्तों ने उसके रिश्तेदारों को वे फोटो भेज दिए, जिससे किशोरी का रिश्ता टूट गया।
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किशोरी के पिता की तहरीर पर एसपी के आदेश पर 7 अक्टूबर 2021 को थाना झिंझाना में दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध नामजद मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस ने जांच के बाद दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। हालांकि बाद में दोनों को जमानत मिल गई थी।
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मामले में पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया, जिसमें अभियोजन पक्ष की ओर से छह गवाह पेश किए गए। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद दोनों अभियुक्तों को दोषसिद्ध पाते हुए 20-20 वर्ष के कठोर कारावास और 55-55 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।