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Shamli News: तीन कैदियों को तीन माह को पैरोल मिला
Thu, 31 Aug 2023 12:51 AM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली
Updated Thu, 31 Aug 2023 12:51 AM IST
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कैराना। हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे तीन कैदियों को हाईकोर्ट से 3-3 माह का पैरोल मिल गया है। जबकि पांच कैदी जेल में बंद रहेंगे।
23 सितंबर 2006 की सुबह प्राचीन देवी मंदिर परिसर के पास मंदिर कमेटी के विवाद में खेड़ी करमू निवासी नरेंद्र की हत्या कर दी गई थी। नरेंद्र की रिश्तेदार कैराना निवासी मिथलेश ने नौ लोगों के विरुद्ध हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बाद में एक आरोपी अमरनाथ की मौत हो गई थी। इस मामले में 1 जुलाई 2023 को अपर जिला सत्र न्यायालय-3 ने रमेश चंद, जुगमेंद्र, रामकुमार, रमन, सुभाष चंद, पदम सैन, संजय व कमल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। जिसके बाद सभी आठ कैदियों को जिला कारागार भेज दिया था। सभी कैदी कैराना के व्यापारी वर्ग से है। वही बुधवार को हाई कोर्ट ने अधिवक्ताओं द्वारा आवेदन करने पर रामकुमार, सुभाष चंद व रमेश चंद को 3-3 माह के पैरोल पर रिहा करने के आदेश जारी कर दिए। रामकुमार के पुत्र संदीप कुमार ने पैराेल पर रिहाई के आदेश जारी किए जाने की पुष्टि की है।
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23 सितंबर 2006 की सुबह प्राचीन देवी मंदिर परिसर के पास मंदिर कमेटी के विवाद में खेड़ी करमू निवासी नरेंद्र की हत्या कर दी गई थी। नरेंद्र की रिश्तेदार कैराना निवासी मिथलेश ने नौ लोगों के विरुद्ध हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बाद में एक आरोपी अमरनाथ की मौत हो गई थी। इस मामले में 1 जुलाई 2023 को अपर जिला सत्र न्यायालय-3 ने रमेश चंद, जुगमेंद्र, रामकुमार, रमन, सुभाष चंद, पदम सैन, संजय व कमल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। जिसके बाद सभी आठ कैदियों को जिला कारागार भेज दिया था। सभी कैदी कैराना के व्यापारी वर्ग से है। वही बुधवार को हाई कोर्ट ने अधिवक्ताओं द्वारा आवेदन करने पर रामकुमार, सुभाष चंद व रमेश चंद को 3-3 माह के पैरोल पर रिहा करने के आदेश जारी कर दिए। रामकुमार के पुत्र संदीप कुमार ने पैराेल पर रिहाई के आदेश जारी किए जाने की पुष्टि की है।