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Shamli News: मुकीम गिरोह के तीन बदमाशों ने कोर्ट में किया जुर्म का इकबाल

Thu, 22 Jun 2023 12:03 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, शामली
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली Updated Thu, 22 Jun 2023 12:03 AM IST
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Three miscreants of Mukim gang confessed to the crime in the court
मुकीम गिरोह के बदमाश सुन्दर को कैराना कोर्ट में लेकर जाती पुलिस
कैराना (शामली)। करीब नौ साल पहले गैस गोदाम पर हुई लूट के मामले में विभिन्न जेलों में बंद मुकीम काला गिरोह के तीन बदमाशों ने कोर्ट में अपने जुर्म का इकबाल कर लिया। जबकि चौथे बदमाश की पुलिस मुठभेड़ में मौत हो गई थी। पांचवां बदमाश दूर की जेल में बंद होने के कारण कोर्ट में नहीं आ सका।
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16 नवम्बर 2014 की दोपहर करीब 12 बजे अलीपुर रोड स्थित इंडियन गैस एजेंसी के गोदाम पर मुकीम काला गिरोह के बदमाशों ने हथियारों के बल पर 63,800 रुपये लूट लिए थे। एजेंसी के मालिक प्रेम चंद ने कैराना कोतवाली में दो बदमाशों के विरुद्ध लूट की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बाद में विवेचना के दौरान पुलिस ने मुकीम गिरोह के बदमाश मेहताब काना, साबिर जंधेडी, नौशाद बरनावी, सुंदर गौतमबुद्धनगर व किशन को आरोपी बनाया था। 2 जनवरी 2018 को पुलिस मुठभेड़ के दौरान साबिर जंधेड़ी की मौत हो गई थी। इस मुठभेड़ में सिपाही अंकित तोमर शहीद हो गया था। वर्तमान में मेहताब काना राजस्थान की जयपुर जेल, सुंदर बिजनौर जेल व नौशाद मुजफ्फरनगर जेल में बंद है। जबकि किशन भी दूर की जेल में बंद बताया जा रहा है। बुधवार को मेहताब काना, नौशाद बरनावी व सुंदर पुलिस सुरक्षा में कोर्ट पहुंचे। तीनों बदमाशों की अपर जिला सत्र न्यायालय में पेशी कराई गई। बदमाशों के अधिवक्ता ओम प्रकाश कौशिक ने बताया कि तीनों बदमाशों ने कोर्ट में अपने जुर्म स्वीकार कर लिया। किशन दूर की जेल में होने के कारण कोर्ट में नहीं आ सका। वहीं मामले में सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संजय पूनिया व विशेष लोक अभियोजक सतेंद्र धीरयान ने भी कोर्ट में तीन बदमाशों के जुर्म का इकबाल करने की पुष्टि की है।
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