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Shamli News: चार अलग-अलग मामलों में तीन दोषियों को सजा सुनाई

Thu, 31 Jul 2025 12:09 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 31 Jul 2025 12:09 AM IST
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Three convicts sentenced in four different cases
कैराना। न्यायालय ने चार अलग-अलग मामलों में तीन दोषियों को सजा सुनाई।
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एसपी रामसेवक गौतम ने बताया कि 2014 में कैराना कोतवाली पर मारूफ निवासी गांव मलकपुर के विरुद्ध रेत चोरी और अवैध खनन का मुकदमा दर्ज हुआ था। बुधवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दोषी को जेल में विदाई अवधि के कारावास और 6000 रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई। दूसरे मामले में 2025 में कैराना कोतवाली पर मारूफ निवासी गांव मलकपुर के विरुद्ध अवैध हथियार का मुकदमा दर्ज हुआ था।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दोषी को जेल में बिताई अवधि के कारावास और 15 सौ रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई। तीसरे मामले में 2014 में कैराना कोतवाली पर आशिक निवासी गांव गंदराऊ के विरुद्ध खान एवं खनिज अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दोषी को जेल में बिताई अवधि के कारावास और 6000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। चौथे मामले में 2020 में थाना झिंझाना पर गोपाल उर्फ गोविंद निवासी खानपुर कला थाना झिंझाना के विरुद्ध अवैध हथियार का मुकदमा दर्ज हुआ था। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने तोशी को जेल में बिताई अवधि के कारावास और 15 सौ रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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