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Shamli News: न्यायाधीश ने दोहरे हत्याकांड को बताया जघन्य अपराध

Tue, 25 Aug 2026 01:43 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, शामली
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली Updated Tue, 25 Aug 2026 01:43 AM IST
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The judge called the double murder a heinous crime.
कैराना। सोमवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ऋतु नागर ने आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए टिप्पणी की कि मुजरिमों ने पहले पाले राम की हत्या की और इसके दो घंटे बाद ही हत्या के चश्मदीद अपने चचेरे भाई विनोद की भी हत्या कर दी। हत्यारों ने एक ही दिन में दो हत्याएं करके जघन्य अपराध किया है। इसलिए मुजरिमों को आजीवन कारावास की सजा दी जाती है।
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पीड़ित ने न्यायालय के फैसले का स्वागत किया
सोमवार सुबह से ही पालेराम की पत्नी समुद्री और बेटा संजीव कोर्ट परिसर पहुंच गए थे। चारों मुजरिमों को अदालत द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने के बाद मृतक की पत्नी समुद्री और बेटे संजीव ने अदालत के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि अदालत ने उन्हें न्याय दिया है।
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मुजरिमों ने एक दिन में की थी दो हत्याएं
तीन जनवरी 2022 की शाम गांव लांक में पालेराम की हत्या के दो घंटे बाद ही विनोद की हत्या हुई थी। इस दौरान विनोद के बेटे लोमेश के पर तमंचे से फायर किए थे। शामली कोतवाली पर पालेराम और विनोद की हत्या के दो अलग-अलग मुकदमे दर्ज हुए। विनोद की हत्या में 3 अगस्त को अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने मुजरिम कृष्ण पाल और उसके दोनों बेटे विवेक उर्फ केकड़ा और विशांत को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। पालेराम की हत्या में आज सोमवार को न्यायाधीश ऋतु नागर ने कृष्णपाल, विवेक उर्फ केकड़ा, विशांत और अमित को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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