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गली में पशु बांधने पर सख्त हुई पालिका, पहले नोटिस फिर वसूलेगी जुर्माना

Wed, 04 Mar 2020 11:48 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 04 Mar 2020 11:48 PM IST
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The first notice will then be fined for tying animals in the street
शामली। नगरपालिका ने गली में पशु बांधने और नालियों में गोबर आदि बहाने वाले लोगों को चिह्नित करना शुरू कर दिया है। पालिका ने ऐसे लोगों को नोटिस भेजना शुरू कर दिया है। नोटिस के बाद भी न मानने पर उनसे जुर्माना वसूलने की कार्रवाई की जाएगी।
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मोहल्लों में गली आदि में पशु बांधने और नालियों में गोबर बहने से नालियों में जलभराव होने से संचारी रोग फैलने की आशंका बन जाती है। नागरिकों द्वारा भी पालिका को इस तरह की शिकायतें मिल रही है। इस समस्या से निबटने और संचारी रोगों की रोकथाम के लिए नगरपालिका ने कार्रवाई करने की योजना तैयार की है। इसके तहत नगरपालिका ने ऐसे पशुपालकों को चिह्नित कर नोटिस देने की पहल शुरू की है, जो गली में पशुओं को बांध देते है। पालिका अधिकारियों का कहना है कि इससे गंदगी फैलने के साथ ही गोबर भी नाली में बहा दिया जाता है। इससे नाली में पानी की निकासी न होने से मच्छर पैदा होते है और बीमारियां फैलने का खतरा बन जाता है। साथ ही सार्वजनिक मार्ग पर पशुओं को बांधे जाने से लोगों को भी आने जाने में परेशानी होती है। नगरपालिका ने ऐसे लोगों को नोटिस भेजना शुरू कर कर दिया है। अधिकारियों का कहना है कि अभी पंसारियान स्थित गोशाला प्रबंधक समेत तीन लोगों को पालिका के सफाई एवं खाद्य निरीक्षक की तरफ से नोटिस जारी किया जा चुका है।
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कोट
सार्वजनिक रास्तों पर गली में पशुओं को बांधने और नालियों में गोबर बहाने नाले नालियों में जल निकासी रुकने और मच्छर पैदा होने की समस्या बनी है। ऐसे लोगों को चिह्नित कर नोटिस भेजे जा रहे हैं। इसके बाद भी अगर वे लोग नहीं मानते तो नियमानुसार कार्रवाई कर जुर्माना वसूला जाएगा।
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- आदेश कुमार सैनी, सफाई एवं खाद्य निरीक्षक नगरपालिका।
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