{"_id":"6870082f8ff57369b902cdd4","slug":"the-commission-valued-the-company-at-rs-165-lakh-shamli-news-c-26-1-sal1002-145439-2025-07-11","type":"story","status":"publish","title_hn":"Shamli News: आयोग ने इंश्योरेंस कंपनी पर लगाया 1.65 लाख रुपये जुर्माना","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Shamli News: आयोग ने इंश्योरेंस कंपनी पर लगाया 1.65 लाख रुपये जुर्माना
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
शामली। न्यायालय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग शामली ने फसल बीमा क्लेम नहीं देने पर आईसीआईसीआई लोंबार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लखनऊ पर एक लाख 65 हजार रुपये जुर्माने का आदेश सुनाया है।
गांव कुड़ाना निवासी मांगेराम ने आयोग में 18 जनवरी 2018 में विपक्षी आईसीआईसीआई लोंबार्ड जनरल इंश्यारेंस कंपनी लखनऊ और इलाहाबाद बैंक कुड़ाना के शाखा प्रबंधक के खिलाफ वाद दायर किया था। मांगेराम ने बताया था उसका खाता गांव की इलाहाबाद शाखा में है और वहां से किसान क्रेडिट कार्ड बना हुआ है। 2016 में उसने फसल बीमा इंश्योरेंस कंपनी से लिया था, जिसका प्रीमियम 4020 रुपये इलाहाबाद शाखा में वसूल किया गया। बरसात में उसकी फसल खराब हो गई।
सितंबर 2016 में मांगेराम ने इलाहाबाद शाखा के द्वारा इंश्योरेंस कंपनी को अवगत कराया था। कंपनी ने अपने एजेंट को भेजकर फोटो आदि कराए थे और जल्द क्लेम देने का आश्वासन दिया था। लेकिन डेढ़ साल तक भी उसे क्लेम नहीं दिया गया था। आयोग के अध्यक्ष हेमंत कुमार गुप्ता और सदस्य अभिनव अग्रवाल ने आदेश सुनाया कि इंश्योरेंस कंपनी बीमा क्षतिपूर्ति एक लाख 20 हजार रुपये मय 9 प्रतिशत साधारण ब्याज के साथ क्लेम फार्म भरने की तिथि से भुगतान की तिथि तक अदा करेगी। मानसिक, आर्थिक, शारीरिक क्षतिपूर्ति के लिए 20 हजार रुपये तथा वाद व्यय पांच हजार रुपये आयोग में जमा कराएगी। इसके अलावा इंश्योरेंस कंपनी द्वारा सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार करने के लिए 20 हजार रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया है। अर्थदंड की राशि नियमानुसार राजकोष में जमा की जाएगी
विज्ञापन
विज्ञापन
शामली। न्यायालय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग शामली ने फसल बीमा क्लेम नहीं देने पर आईसीआईसीआई लोंबार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लखनऊ पर एक लाख 65 हजार रुपये जुर्माने का आदेश सुनाया है।
गांव कुड़ाना निवासी मांगेराम ने आयोग में 18 जनवरी 2018 में विपक्षी आईसीआईसीआई लोंबार्ड जनरल इंश्यारेंस कंपनी लखनऊ और इलाहाबाद बैंक कुड़ाना के शाखा प्रबंधक के खिलाफ वाद दायर किया था। मांगेराम ने बताया था उसका खाता गांव की इलाहाबाद शाखा में है और वहां से किसान क्रेडिट कार्ड बना हुआ है। 2016 में उसने फसल बीमा इंश्योरेंस कंपनी से लिया था, जिसका प्रीमियम 4020 रुपये इलाहाबाद शाखा में वसूल किया गया। बरसात में उसकी फसल खराब हो गई।
विज्ञापन
सितंबर 2016 में मांगेराम ने इलाहाबाद शाखा के द्वारा इंश्योरेंस कंपनी को अवगत कराया था। कंपनी ने अपने एजेंट को भेजकर फोटो आदि कराए थे और जल्द क्लेम देने का आश्वासन दिया था। लेकिन डेढ़ साल तक भी उसे क्लेम नहीं दिया गया था। आयोग के अध्यक्ष हेमंत कुमार गुप्ता और सदस्य अभिनव अग्रवाल ने आदेश सुनाया कि इंश्योरेंस कंपनी बीमा क्षतिपूर्ति एक लाख 20 हजार रुपये मय 9 प्रतिशत साधारण ब्याज के साथ क्लेम फार्म भरने की तिथि से भुगतान की तिथि तक अदा करेगी। मानसिक, आर्थिक, शारीरिक क्षतिपूर्ति के लिए 20 हजार रुपये तथा वाद व्यय पांच हजार रुपये आयोग में जमा कराएगी। इसके अलावा इंश्योरेंस कंपनी द्वारा सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार करने के लिए 20 हजार रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया है। अर्थदंड की राशि नियमानुसार राजकोष में जमा की जाएगी
विज्ञापन