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जिला पंचायत प्रत्याशी की जमानत याचिका खारिज

Fri, 23 Apr 2021 12:23 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 23 Apr 2021 12:23 AM IST
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The bail petition of a candidate of a ZIP member is rejected
कैराना (शामली)। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुमताज अली ने सपा के तत्कालीन जिला मीडिया प्रभारी उमेश कुमार की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। वर्तमान में रालोद के समर्थन से उमेश जिला पंचायत सदस्य पद का चुनाव लड़ रहे हैं।
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अपर शासकीय अधिवक्ता सतेंद्र धीरयान ने बताया कि 26 जनवरी को ट्रैक्टर ट्रालियों पर सवार करीब 200-250 लोगों ने कलक्ट्रेट में घुसने का प्रयास किया था। भीड़ हाथों में लाठी-डंडे लिए हुए थी। आदर्श मंडी थाना प्रभारी संदीप बालियान, सीओ प्रदीप सिंह व शामली एसडीएम ने भीड़ को समझाने का प्रयास किया, लेकिन भीड़ नहीं मानी। इस मामले में आदर्श मंडी थाने पर नौ नामजद व 200-250 अज्ञात के विरुद्घ मुकदमा दर्ज कराया गया था। मामले में भैंसवाल निवासी आरोपी तत्कालीन सपा मीडिया प्रभारी उमेश कुमार ने न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी। बृहस्पतिवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुमताज अली ने उमेश कुमार की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।
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लूट के लिए रेकी करने की आरोपी महिला की जमानत खारिज
कैराना। लूट से पहले मकान की रेकी करने के आरोप में जेल में बंद महिला की जमानत अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने खारिज कर दी। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता सतेंद्र धीरयान ने बताया कि 24 फरवरी को शामली के रेलपार में सुंदर कुच्छल के मकान में तमंचेधारी तीन लुटेरे घुस आए तथा लूट का प्रयास करने लगे। इसी दौरान भीड़ ने लुटेरों को पकड़ लिया। वर्तमान में तीनों जेल में बंद हैं। बाद में जांच के दौरान सामने आया था कि घटना के मुख्य आरोपी सतीश जोगी निवासी बरला जट शामली की पत्नी कमलेश ने अपने पति के कहने पर पीड़ित के घर की रेकी की थी तथा घटना में शामिल कार कमलेश के नाम पर थी। पुलिस ने कमलेश को गिरफ्तार करके चालान कर दिया था। मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायाधीश पॉक्सो) मुमताज अली ने कमलेश की जमानत याचिका खारिज कर दी।
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