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तीन अधिकारियों की टीम लेगी स्कूल खोलने का निर्णय
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तीन अधिकारियों की टीम लेगी स्कूल खोलने का निर्णय
शामली। जिले में एसडीएम, डीआईओएस और बीएसए की टीम स्कूल खोलने पर निर्णय लेगी। ऐसे में आसार है कि 15 अक्तूबर के बाद शिक्षण संस्थान चरणवद्ध तरीके से खुल सकते हैं। स्कूल प्रबंधन भी अभिभावकों से अनुमति लेने के बाद ही बच्चों को शिक्षण संस्थान में बुलाएंगे।
डीएम जसजीत कौर ने बताया कि स्कूल एवं कोचिंग संस्थान शैक्षणिक के लिए 15 अक्तूबर के बाद चरणबद्ध तरीके से खोले जा सकेंगे। संस्थान प्रबंधन से विचार-विमर्श कर एसडीएम, डीआईओएस एवं बीएसए की संयुक्त टीम इस संबंध में निर्णय लेगी। छात्र यदि स्कूल आने के बजाय ऑनलाइन कक्षाओं में शामिल होना चाहते हैं, तो उन्हें इसकी अनुमति दी जाएगी। स्कूल माता-पिता की लिखित अनुमति लेंगे। बिना माता-पिता की सहमति के बच्चों को स्कूल नहीं बुलाया जाएगा। जिन स्कूलों को खोलने की अनुमति दी जाएगी, उनमें कोरोना से बचाव के संपूर्ण उपायों का पालन किया जाएगा। एसडीएम, डीआईओएस और बीएसए की संयुक्त टीम शर्तों के अधीन सार्वजनिक पुस्तकालयों को खोलने की भी अनुमति देगी। उच्च शिक्षा-संस्थानों में यदि प्रयोगशाला संबंधी कार्यों की आवश्यकता पड़ती है, तो 15 अक्तूबर से खोलने की सशर्त अनुमति होगी। तरण ताल, निर्धारित मानकों के अनुसार 15 अक्तूबर से खोले जा सकेंगे। कंटेनमेंट जोन के बाहर सिनेमा, थिएटर, मल्टीप्लेक्स को निर्धारित दर्शकों के बैठने की क्षमता के अधिकतम 50 प्रतिशत तक लोगों के बैठने के लिए 15 अक्तूबर से खोला जा सकेगा। कंटेनमेंट जोन के बाहर सामाजिक, शैक्षिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रमों एवं अन्य सामूहिक गतिविधियों को अधिकतम 100 व्यक्तियों के लिए शुरू करने की अनुमति पूर्व में ही दी जा चुकी है। 100 से अधिक व्यक्तियों के लिए अनुमति 15 अक्तूबर के बाद दी जाएगी, लेकिन इसके लिए किसी भी बंद हॉल, कमरे की निर्धारित क्षमता का 50 प्रतिशत, लेकिन 200 व्यक्तियों तक को फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्क्रीनिंग व सेनेटाइजर एवं हैंड वॉश की उपलब्धता जरूरी होगी।
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शामली। जिले में एसडीएम, डीआईओएस और बीएसए की टीम स्कूल खोलने पर निर्णय लेगी। ऐसे में आसार है कि 15 अक्तूबर के बाद शिक्षण संस्थान चरणवद्ध तरीके से खुल सकते हैं। स्कूल प्रबंधन भी अभिभावकों से अनुमति लेने के बाद ही बच्चों को शिक्षण संस्थान में बुलाएंगे।
डीएम जसजीत कौर ने बताया कि स्कूल एवं कोचिंग संस्थान शैक्षणिक के लिए 15 अक्तूबर के बाद चरणबद्ध तरीके से खोले जा सकेंगे। संस्थान प्रबंधन से विचार-विमर्श कर एसडीएम, डीआईओएस एवं बीएसए की संयुक्त टीम इस संबंध में निर्णय लेगी। छात्र यदि स्कूल आने के बजाय ऑनलाइन कक्षाओं में शामिल होना चाहते हैं, तो उन्हें इसकी अनुमति दी जाएगी। स्कूल माता-पिता की लिखित अनुमति लेंगे। बिना माता-पिता की सहमति के बच्चों को स्कूल नहीं बुलाया जाएगा। जिन स्कूलों को खोलने की अनुमति दी जाएगी, उनमें कोरोना से बचाव के संपूर्ण उपायों का पालन किया जाएगा। एसडीएम, डीआईओएस और बीएसए की संयुक्त टीम शर्तों के अधीन सार्वजनिक पुस्तकालयों को खोलने की भी अनुमति देगी। उच्च शिक्षा-संस्थानों में यदि प्रयोगशाला संबंधी कार्यों की आवश्यकता पड़ती है, तो 15 अक्तूबर से खोलने की सशर्त अनुमति होगी। तरण ताल, निर्धारित मानकों के अनुसार 15 अक्तूबर से खोले जा सकेंगे। कंटेनमेंट जोन के बाहर सिनेमा, थिएटर, मल्टीप्लेक्स को निर्धारित दर्शकों के बैठने की क्षमता के अधिकतम 50 प्रतिशत तक लोगों के बैठने के लिए 15 अक्तूबर से खोला जा सकेगा। कंटेनमेंट जोन के बाहर सामाजिक, शैक्षिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रमों एवं अन्य सामूहिक गतिविधियों को अधिकतम 100 व्यक्तियों के लिए शुरू करने की अनुमति पूर्व में ही दी जा चुकी है। 100 से अधिक व्यक्तियों के लिए अनुमति 15 अक्तूबर के बाद दी जाएगी, लेकिन इसके लिए किसी भी बंद हॉल, कमरे की निर्धारित क्षमता का 50 प्रतिशत, लेकिन 200 व्यक्तियों तक को फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्क्रीनिंग व सेनेटाइजर एवं हैंड वॉश की उपलब्धता जरूरी होगी।
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