{"_id":"5873d41c4f1c1b1629ba8fd1","slug":"submit-details-of-ration-cards-to-25","type":"story","status":"publish","title_hn":"राशन कार्ड का 25 तक जमा करें विवरण","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
राशन कार्ड का 25 तक जमा करें विवरण
ब्यूरो/अमर उजाला ब्यूरो, शामली
Updated Tue, 10 Jan 2017 12:01 AM IST
विज्ञापन
- फोटो : file photo
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
शामली। राशन कार्डों को लेकर खाद्य विभाग की कलक्ट्रेट में बैठक आयोजित की गई। जिसमें राशन कार्ड धारकों को अपने बारे में पूरा ब्योरा 25 जनवरी तक जिला पूर्ति कार्यालय में जमा करने का आदेश दिया है। वहीं जिन पात्रों के जांच करने पर दो दुकानों पर कार्ड मिलते है तो उन कार्रवाई की जाने का निर्देश दिया।
सोमवार को कलक्ट्रेट में खाद्य विभाग की बैठक आयोजित की गई। जिसमें विभिन्न आदेेश पारित किए गए। जिलापूर्ति अधिकारी ओम हरि उपाध्याय ने बताया कि नगरीय क्षेत्र व ग्रामीण क्षेत्र में परिवार में कोई भी आयकर दाता है, ऐसे परिवार जिनके पास चार पहिया वाहन है, अथवा टैक्ट्रर हार्वेस्टर वातानुकूलन यंत्र परिवार में एसी है, परिवार में 5 केवीए या उससे अधिक का जनरेटर है, ऐसा परिवार जिसकी समस्त सदस्यों की आय रुपयें 3 लाख प्रति वर्ष से अधिक हो, ऐसा परिवार जिसके पास 100 वर्ग मीटर से अधिक का स्वअर्जित आवासी प्लॉट या उसका स्वनिर्मित मकान अथवा 100 वर्ग मीटर से अधिक कारपेट एरिया का आवासीय प्लॉट है, ऐसा परिवार जिसके पास 80 वर्ग मीटर से अधिक कारपेट एरिया का व्यवसायिक स्थान हो, ऐसा परिवार जिनके सदस्यों के पास एक से अधिक शस्त्र लाइसेंस हो।
ऐसा परिवार जिसके किसी भी सदस्य के पास अकेले या अन्य सदस्य के स्वामित्व में पांच एकड़ से अधिक सिंचित भूमि हो। उन्होंने बताया कि यदि किन्हीं कारणों से किसी व्यक्ति का पात्र गृृहस्थी में चयन हुआ है और वह अपात्र हो तो वह अपने आप ही दिनांक 25 जनवरी तक अपना विवरण संबंधी तहसील के आपूर्ति कार्यालय में अथवा जिलापूर्ति कार्यालय में जमा कर निरस्त करा सकते है।
विज्ञापन
इसके साथ ही अगर किसी उपभोक्ता का कार्ड दो जगह या दो उचित दर विक्रेताओं की दुकानों पर चल रहा है, वह भी नियत तिथि तक एक स्थान से निरस्त कराये जाने पर कोई कार्यवाही नही की जायेगी। जिसके बाद जांच में गलत मिलने की स्थिति में उपरोक्तानुसार रिकवरी की जाएगी। अधिकारी इस पर पूरा ध्यान दें।
विज्ञापन
सोमवार को कलक्ट्रेट में खाद्य विभाग की बैठक आयोजित की गई। जिसमें विभिन्न आदेेश पारित किए गए। जिलापूर्ति अधिकारी ओम हरि उपाध्याय ने बताया कि नगरीय क्षेत्र व ग्रामीण क्षेत्र में परिवार में कोई भी आयकर दाता है, ऐसे परिवार जिनके पास चार पहिया वाहन है, अथवा टैक्ट्रर हार्वेस्टर वातानुकूलन यंत्र परिवार में एसी है, परिवार में 5 केवीए या उससे अधिक का जनरेटर है, ऐसा परिवार जिसकी समस्त सदस्यों की आय रुपयें 3 लाख प्रति वर्ष से अधिक हो, ऐसा परिवार जिसके पास 100 वर्ग मीटर से अधिक का स्वअर्जित आवासी प्लॉट या उसका स्वनिर्मित मकान अथवा 100 वर्ग मीटर से अधिक कारपेट एरिया का आवासीय प्लॉट है, ऐसा परिवार जिसके पास 80 वर्ग मीटर से अधिक कारपेट एरिया का व्यवसायिक स्थान हो, ऐसा परिवार जिनके सदस्यों के पास एक से अधिक शस्त्र लाइसेंस हो।
विज्ञापन
ऐसा परिवार जिसके किसी भी सदस्य के पास अकेले या अन्य सदस्य के स्वामित्व में पांच एकड़ से अधिक सिंचित भूमि हो। उन्होंने बताया कि यदि किन्हीं कारणों से किसी व्यक्ति का पात्र गृृहस्थी में चयन हुआ है और वह अपात्र हो तो वह अपने आप ही दिनांक 25 जनवरी तक अपना विवरण संबंधी तहसील के आपूर्ति कार्यालय में अथवा जिलापूर्ति कार्यालय में जमा कर निरस्त करा सकते है।
विज्ञापन
इसके साथ ही अगर किसी उपभोक्ता का कार्ड दो जगह या दो उचित दर विक्रेताओं की दुकानों पर चल रहा है, वह भी नियत तिथि तक एक स्थान से निरस्त कराये जाने पर कोई कार्यवाही नही की जायेगी। जिसके बाद जांच में गलत मिलने की स्थिति में उपरोक्तानुसार रिकवरी की जाएगी। अधिकारी इस पर पूरा ध्यान दें।