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Shamli News: पांच मामलों में छह मुजरिमों को सजा सुनाई
Thu, 23 Nov 2023 12:42 AM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली
Updated Thu, 23 Nov 2023 12:42 AM IST
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कैराना। पांच अलग-अलग मामलों में न्यायालय ने छह मुजरिमों को कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई।
एसपी अभिषेक ने बताया कि 2012 में कैराना कोतवाली पर अंजुम व एजाज निवासी मोहल्ला छड़ियान के विरुद्ध मारपीट व धमकी देने के मामले में मुकदमा दर्ज हुआ था। बुधवार को न्यायालय ने दोनों मुजरिमों को 3-3 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। दूसरे मामले में 1997 में थाना झिंझाना पर नौशाद उर्फ भूरा निवासी टपराना के विरुद्ध गोकशी का मुकदमा दर्ज हुआ था। बुधवार को न्यायालय ने मुजरिम नौशाद को जेल में बिताई अवधि के कारावास और सात हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। तीसरे मामले में 2005 में थाना झिंझाना पर सोनू निवासी बिड़ौली झिंझाना के विरुद्ध शराब तस्करी का मुकदमा दर्ज हुआ था। उक्त मुकदमे में ने सोनू को जेल में बिताई अवधि के कारावास व तीन हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। चौथे मामले में 2010 में थाना झिंझाना पर राघवेन्द्र निवासी गांव ढिंढाली झिंझाना के विरुद्ध लापरवाही से गाड़ी चलाने के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ था। बुधवार को न्यायालय ने मुजरिम राघवेन्द्र को 3500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। पाचवें मामले में 2010 में थाना झिंझाना पर सखर निवासी राणा माजरा थाना सनौली जनपद पानीपत हरियाणा के विरुद्ध अवैध हथियार का मुकदमा दर्ज हुआ था। बुधवार को न्यायालय ने मुजरिम सखर को जेल में बिताई अवधि के कारावास व 1500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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एसपी अभिषेक ने बताया कि 2012 में कैराना कोतवाली पर अंजुम व एजाज निवासी मोहल्ला छड़ियान के विरुद्ध मारपीट व धमकी देने के मामले में मुकदमा दर्ज हुआ था। बुधवार को न्यायालय ने दोनों मुजरिमों को 3-3 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। दूसरे मामले में 1997 में थाना झिंझाना पर नौशाद उर्फ भूरा निवासी टपराना के विरुद्ध गोकशी का मुकदमा दर्ज हुआ था। बुधवार को न्यायालय ने मुजरिम नौशाद को जेल में बिताई अवधि के कारावास और सात हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। तीसरे मामले में 2005 में थाना झिंझाना पर सोनू निवासी बिड़ौली झिंझाना के विरुद्ध शराब तस्करी का मुकदमा दर्ज हुआ था। उक्त मुकदमे में ने सोनू को जेल में बिताई अवधि के कारावास व तीन हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। चौथे मामले में 2010 में थाना झिंझाना पर राघवेन्द्र निवासी गांव ढिंढाली झिंझाना के विरुद्ध लापरवाही से गाड़ी चलाने के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ था। बुधवार को न्यायालय ने मुजरिम राघवेन्द्र को 3500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। पाचवें मामले में 2010 में थाना झिंझाना पर सखर निवासी राणा माजरा थाना सनौली जनपद पानीपत हरियाणा के विरुद्ध अवैध हथियार का मुकदमा दर्ज हुआ था। बुधवार को न्यायालय ने मुजरिम सखर को जेल में बिताई अवधि के कारावास व 1500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।