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Shamli News: गंदराऊ में चारागाह की 80 बीघा जमीन पर चला प्रशासन का बुलडोजर

Sat, 14 Jan 2023 12:47 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, शामली
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली Updated Sat, 14 Jan 2023 12:47 AM IST
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Shamli's bulldozer on 80 bighas
कैराना के गंदराऊ में चारागाह की भूमि पर अवैध कब्जे की ध्वस्त करती जेसीबी
शामली, कैराना। प्रशासन ने पुलिस बल को साथ लेकर गंदराऊ गांव में चारागाह की भूमि पर किए गए अस्थाई निर्माण पर बुलडोजर चलवा दिया। इस दौरान गैर आवासीय मकानों को ध्वस्त कराते हुए फसलों को भी खुर्दबुर्द करा दिया। मौके पर 80 बीघा चारागाह की भूमि को कब्जामुक्त कराकर मेड़बंदी करा दी गई। प्रशासन की इस कार्रवाई से कब्जाधारियों में हड़कंप मचा हुआ है। बाद में एसडीएम के आदेश पर 15 कब्जाधारियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया गया।
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गांव गंदराऊ में प्रशासन को चारागाह की भूमि पर अवैध कब्जे की शिकायत मिल रही थी। पिछले दो दिन से राजस्व विभाग की टीम मौके पर जाकर जांच करने के साथ ही सरकारी भूमि को चिह्नित कर रही थी। जहां फसलों के अलावा अस्थाई निर्माण भी पाया गया था। प्रशासन ने कब्जाधारियों को नोटिस जारी करते हुए भूमि खाली करने के निर्देश दिए थे। इसके बावजूद भी कब्जा बदस्तूर जारी था।
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शुक्रवार को एसडीएम शिव प्रकाश यादव पुलिस बल व नायब तहसीलदार गौरव कुमार सांगवान व हलका लेखपाल सचिन, मुज्जकिर खान व यतेंद्र बालियान के साथ मौके पर पहुंचे और चारागाह की सरकारी भूमि खाली कराने की कार्रवाई की। भूमि की पैमाइश कराने के बाद भूमि पर उगाई गई गोभी, गेहूं व सरसों आदि की फसल को ट्रैक्टर चलवाकर नष्ट करा दिया गया। जबकि भूमि के अन्य हिस्से पर स्थित गैर आवासीय दो भवन, दो चारदीवारी, एक प्लॉट की नींव और दीवार को जेसीबी मशीन से ध्वस्त करा दिया गया।
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- 15 कब्जाधारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज गंदराऊ में चारागाह की करीब 30 बीघा भूमि पर आवासीय भवन भी स्थित है। भूमि को कब्जामुक्त कराने की कार्रवाई के दौरान एसडीएम ने भवनों में निवास करने वाले परिवारों को भी चेतावनी दी। एसडीएम शिवप्रकाश यादव ने बताया कि 15 आवासीय भवन स्वामियों को भी चिह्नित किया गया है, जिनमें फुरकान, इरफान, नवाब, शारिक, साजिद, जुलफान, साजिद, सज्जाद, नाजिम व ताहिर आदि शामिल हैं, जिनके विरुद्ध न्यायालय में वाद दायर कर दिया गया है।

- कोट
- गंदराऊ गांव में 80 बीघा भूमि को कब्जामुक्त कराया गया है। 15 कब्जाधारियों के खिलाफ न्यायालय में राजस्व संहिता के तहत वाद दायर कराया गया है। शिवप्रकाश यादव, एसडीएम कैराना।
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