फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shamli News ›   Seven years imprisonment to three criminals running pistol factory

Shamli News: तमंचे की फैक्टरी चला रहे तीन मुजरिमों को सात-सात साल कारावास

Thu, 27 Jul 2023 12:38 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 27 Jul 2023 12:38 AM IST
विज्ञापन
Seven years imprisonment to three criminals running pistol factory
कैराना। तमंचा फैक्टरी पकड़ने के साढ़े छह माह बाद ही अल्प अवधि में अपर जिला सत्र न्यायाधीश सुरेन्द्र कुमार ने दोष सिद्ध पाये जाने पर तमंचे बनाने के तीन मुजरिमों को 7-7 साल के कठोर कारावास व 10-10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा नहीं करने पर तीन-तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
विज्ञापन


जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) संजय चौहान व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सतेन्द्र धीरयान ने बताया कि सात जनवरी 2023 को पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर पावटी कला के जंगल में लियाकत ट्यूबवेल पर छापा मारा। पुलिस ने मौके से तमंचे बनाने के उपकरण और भारी मात्रा में तैयार व अधबने तमंचे बरामद किए थे। पुलिस ने मौके से शौकीन व फुरकान निवासी पावटी कला तथा आरिफ निवासी गांव शौदत थाना परीक्षित गढ़ मेरठ को गिरफ्तार कर लिया था। जबकि चौथा आरोपी मौके से फरार हो गया था।
विज्ञापन

बुधवार को इस मामले में दोनों पक्षों की दलील सुनने व पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद अपर जिला सत्र न्यायाधीश सुरेन्द्र कुमार ने दोष सिद्ध पाए जाने पर फैक्टरी में तमंचे बनाने के तीनों मुजरिमों शौकीन व फुरकान व आरिफ को सात-सात साल के कठोर कारावास व 10-10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा नहीं करने पर तीन-तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed