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आरके पीजी कालेज में आज से लगेगा पटाखा बाजार
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शामली। दो दिवसीय पटाखा बाजार शहर के करनाल रोड स्थित आरके पीजी कालेज के मैदान में आज से शुरू हो जाएगा। पटाखों का प्रयोग रात 8.00 बजे से 10.00 बजे तक ही किया जाएगा। अस्पताल, शैक्षिक क्षेत्र, न्यायालय क्षेत्र से 100 मीटर की परिधि का क्षेत्रफल में पटाखे नहीं छोडे़ जाएंगे। जिला प्रशासन ने ग्रीन पटाखों का प्रयोग ही किया जाने के निर्देश दिए हैं।
बृहस्पतिवार को एसडीएम संदीप सिंह ने बताया कि शुक्रवार से दीपावली के उपलक्ष्य में पटाखा बाजार आरके पीजी कालेज के मैदान में शुरू होगा। ग्रीन पटाखों की बिक्री के लिए शामली से 80 लाइसेंस और थानाभवन में पांच लाइसेंस जारी किए गए हैं। ग्रीन पटाखों के स्थान पर दूसरे पटाखों की बिक्री करने वाले विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उधर डीएम अखिलेश सिंह ने बताया कि दीपावली के दौरान कम वायु प्रदूषण और ग्रीन पटाखों का प्रयोग करें। सीरीज युक्त पटाखों का प्रयोग प्रतिबंधित है।
पटाखों की ब्रिकी लाइसेंसधारी विक्रेताओं द्वारा ही की जाएगी। ई-कामर्स वेबसाइट से पटाखों की आनलाइन ब्रिकी प्रतिबंधित है। पटाखों का प्रयोग समयावधि एवं स्थल पर नहीं किए जाने की स्थिति में संबंधित स्टेशन हाउस आफिसर एसएचओ उत्तरदायी होंगे। पटाखों के फटने के स्थान से चार मीटर की दूरी पर 125 डीबी एआई अथवा 145 डीबीसी पीके से अधिक ध्वनि तीव्रता उत्पन्न करने वाले पटाखों का उत्पादन एवं विक्रय निषिद्ध रहेगा। एसडीएम सदर संदीप सिंह ने बताया कि शहर के गली मोहल्लों में पटाखे छुड़ाने के लिए सामूहिक स्थान निर्धारित होंगे।
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बृहस्पतिवार को एसडीएम संदीप सिंह ने बताया कि शुक्रवार से दीपावली के उपलक्ष्य में पटाखा बाजार आरके पीजी कालेज के मैदान में शुरू होगा। ग्रीन पटाखों की बिक्री के लिए शामली से 80 लाइसेंस और थानाभवन में पांच लाइसेंस जारी किए गए हैं। ग्रीन पटाखों के स्थान पर दूसरे पटाखों की बिक्री करने वाले विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उधर डीएम अखिलेश सिंह ने बताया कि दीपावली के दौरान कम वायु प्रदूषण और ग्रीन पटाखों का प्रयोग करें। सीरीज युक्त पटाखों का प्रयोग प्रतिबंधित है।
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पटाखों की ब्रिकी लाइसेंसधारी विक्रेताओं द्वारा ही की जाएगी। ई-कामर्स वेबसाइट से पटाखों की आनलाइन ब्रिकी प्रतिबंधित है। पटाखों का प्रयोग समयावधि एवं स्थल पर नहीं किए जाने की स्थिति में संबंधित स्टेशन हाउस आफिसर एसएचओ उत्तरदायी होंगे। पटाखों के फटने के स्थान से चार मीटर की दूरी पर 125 डीबी एआई अथवा 145 डीबीसी पीके से अधिक ध्वनि तीव्रता उत्पन्न करने वाले पटाखों का उत्पादन एवं विक्रय निषिद्ध रहेगा। एसडीएम सदर संदीप सिंह ने बताया कि शहर के गली मोहल्लों में पटाखे छुड़ाने के लिए सामूहिक स्थान निर्धारित होंगे।
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