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Shamli News: अधिनिय के तहत गन्ना भुगतान नहीं किया तो होगी रिकवरी

Sat, 01 Apr 2023 12:15 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 01 Apr 2023 12:15 AM IST
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Recovery will happen if sugarcane is not paid under the act
संवाद न्यूज एजेंसी
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शामली। चीनी मिलों ने गन्ना अधिनियम के तहत 14 दिन में गन्ना भुगतान न करने पर रिकवरी जारी करने की चेतावनी दी है। डीसीओ से 15 दिन में मिलों के चीनी स्टॉक की रिपोर्ट मांगी है। एडीएम को गन्ना भुगतान की निगरानी कर रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।
किसानों ने डीएम से शिकायत की थी कि चीनी मिलें गन्ना भुगतान समय से नहीं कर रही हैं। जिस पर डीएम ने शुक्रवार को गन्ना विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। जिसमें डीएम ने डीसीओ को 15 दिन में स्वयं जांच करने और अपनी आख्या तीन दिन में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि चीनी मिलों में उपलब्ध चीनी के स्टॉक की वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट एक सप्ताह में दें। इसके अलावा गन्ना अधिनियम के तहत मिलों की भुगतान की कार्ययोजना 15 दिन में उपलब्ध कराएं।
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डीएम ने कहा कि गन्ना अधिनियम में 14 दिन में भुगतान करने का प्रावधान है। निर्देश दिया कि चीनी मिलों के मालिकों को अवगत कराया जाए कि निर्धारित समयावधि में गन्ना मूल्य भुगतान न करने पर नियमों के तहत रिकवरी की कार्रवाई की जाएगी। एडीएम को इसकी निगरानी कर रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
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