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घर-घर जाकर संशोधित कराए जाएंगे राशन कार्ड

Mon, 01 Feb 2016 12:59 AM IST
शामली/ ब्यूरो/ अमर उजाला
शामली/ ब्यूरो/ अमर उजाला Updated Mon, 01 Feb 2016 12:59 AM IST
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शामली। जिले में खाद्य सुरक्षा अधिनियम एक मार्च से लागू करने की तैयारियां शुरू हो गई है। अधिनियम के तहत दो लाख दस हजार पात्र लाभार्थी परिवारों को प्रति यूनिट पांच किलो गेहूं दो रुपये की दर से और तीन रुपये की दर से चावल मिलेगा। जिले के आपूर्ति विभाग ने पात्र लाभार्थी परिवारों के लिए राशन कार्ड की ड्राफ्ट सभी निकायों के अधिशासी अधिकारियों और बीडीओ को भेजकर संशोधन रिपोर्ट पांच फरवरी तक तलब की है।
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जिलापूर्ति अधिकारी मदन यादव ने बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत दो लाख दस हजार पात्रों का चयन किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम एक मार्च से लागू करने के लिए जिला पूर्ति विभाग कार्यालय ने डीएम ओपी वर्मा के निर्देश पर राशन कार्ड का ड्राफ्ट संशोधन के लिए जिले के सभी विकासखंड के बीडीओ नगरपालिका परिषद और नगर पंचायत परिषद के अधिशासी अधिकारियों को भेजे गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत की टीम और नगर निकायों में नगरपालिका परिषद की टीम राशन कार्ड धारकों से घर-घर जाकर गलतियों को ठीक कराएगी तथा संशोधित रिपोर्ट पांच फरवरी तक जिला पूर्ति कार्यालय को भेजेंगी। ताकि एक मार्च से खाद्य सुरक्षा अधिनियम को लागू किया जा सकेगा।
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डीएसओ ने बताया कि संशोधन के दौरान छूटे गए पात्र लाभार्थियों के नाम शामिल किए जाएंगे। इस संबंध में जनसेवा केंद्रों पर पात्र लाभार्थी जाकर महिला मुखिया की फोटो, वोटर आईडी, आधार कार्ड और परिवार के सदस्यों की बैंक अकाउंट प्रति लेकर अपना फार्म आनलाइन भरवा सकते हैं। बीडीओ-नगर निकायों से संशोधित रिपोर्ट आने के बाद डीएम ओपी वर्मा समीक्षा करेंगे।
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