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त्यौहारों के मद्देनजर जिले में निषेधाज्ञा लागू
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त्योहारों के मद्देनजर जिले में निषेधाज्ञा लागू
शामली। जिला प्रशासन ने त्योहारों के मद्देनजर 29 नवंबर तक जिले में निषेधाज्ञा लागू कर दी है।
दो अक्तूबर को गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जयंती, 17 अक्तूबर को दुर्गा नवरात्र शुभारंभ, 24 अक्टूबर को नवरात्र समाप्ति, 25 अक्तूबर को विजय दशमी 30 अक्तूबर को ईद-ए-मिलाद आदि त्यौहारों के मद्देनजर जिले में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से डीएम जसजीत कौर ने जिले में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। जिले की सीमा के क्षेत्रांतर्गत किसी भी सार्वजनिक स्थल पर पांच या पांच से अधिक व्यक्ति बिना सक्षम प्राधिकारी की पूर्वानुमति के एकत्र नहीं होंगे। इस दौरान कोई भी व्यक्ति, संस्था- संगठन द्वारा सार्वजनिक मार्गों पर बिना पूर्वानुमति के तंबू, कनात इत्यादि नहीं लगाएगा। कोई भी सभा, रैली, जुलूस आदि बिना अनुमति के नहीं की जाएगी। प्राधिकृत मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना लाउडस्पीकर, ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग नहीं होगा। न ही कोई भी व्यक्ति धान की पराली, ईख की पत्ती, कृषि अपशिष्ट, प्लास्टिक अपशिष्ट अथवा घर से निकलने वाले कूडे़ को जलाएगा। उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक मार्गों व सड़कों पर निर्माण कर, बालू, रोडी, डस्ट, लकड़ी या अन्य सामग्री डालकर अतिक्रमण नहीं करेगा। न ही सार्वजनिक मार्गों की साइड पटरियों पर वाहनों को खड़ा किया जाएगा।
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शामली। जिला प्रशासन ने त्योहारों के मद्देनजर 29 नवंबर तक जिले में निषेधाज्ञा लागू कर दी है।
दो अक्तूबर को गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जयंती, 17 अक्तूबर को दुर्गा नवरात्र शुभारंभ, 24 अक्टूबर को नवरात्र समाप्ति, 25 अक्तूबर को विजय दशमी 30 अक्तूबर को ईद-ए-मिलाद आदि त्यौहारों के मद्देनजर जिले में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से डीएम जसजीत कौर ने जिले में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। जिले की सीमा के क्षेत्रांतर्गत किसी भी सार्वजनिक स्थल पर पांच या पांच से अधिक व्यक्ति बिना सक्षम प्राधिकारी की पूर्वानुमति के एकत्र नहीं होंगे। इस दौरान कोई भी व्यक्ति, संस्था- संगठन द्वारा सार्वजनिक मार्गों पर बिना पूर्वानुमति के तंबू, कनात इत्यादि नहीं लगाएगा। कोई भी सभा, रैली, जुलूस आदि बिना अनुमति के नहीं की जाएगी। प्राधिकृत मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना लाउडस्पीकर, ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग नहीं होगा। न ही कोई भी व्यक्ति धान की पराली, ईख की पत्ती, कृषि अपशिष्ट, प्लास्टिक अपशिष्ट अथवा घर से निकलने वाले कूडे़ को जलाएगा। उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक मार्गों व सड़कों पर निर्माण कर, बालू, रोडी, डस्ट, लकड़ी या अन्य सामग्री डालकर अतिक्रमण नहीं करेगा। न ही सार्वजनिक मार्गों की साइड पटरियों पर वाहनों को खड़ा किया जाएगा।