{"_id":"66e48c996a4b8e380c0459a4","slug":"police-could-not-present-the-death-certificate-of-bku-founder-mahendra-singh-tikait-on-the-date-shamli-news-c-26-1-sal1001-128105-2024-09-14","type":"story","status":"publish","title_hn":"Shamli News: तारीख पर भाकियू संस्थापक महेंद्र सिंह टिकैत का मृत्यु प्रमाणपत्र पेश नहीं कर सकी पुलिस","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Shamli News: तारीख पर भाकियू संस्थापक महेंद्र सिंह टिकैत का मृत्यु प्रमाणपत्र पेश नहीं कर सकी पुलिस
Sat, 14 Sep 2024 12:33 AM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली
Updated Sat, 14 Sep 2024 12:33 AM IST
विज्ञापन
कैराना (शामली)। मृत्यु के 13 साल बाद 2007 में कांधला क्षेत्र में हुए धरना प्रदर्शन व जाम लगाने के मामले में कोर्ट ने भाकियू संस्थापक महेंद्र सिंह टिकैत सहित 10 आरोपियों के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किए थे। शुक्रवार को मुकदमे की तारीख पर भी पुलिस भाकियू संस्थापक का मृत्यु प्रमाणपत्र दाखिल नहीं कर सकी।
2007 में राजस्थान में गुर्जर आरक्षण को लेकर कांधला के खंद्रावली चौराहे पर धरना प्रदर्शन करते हुए जाम लगाने के मामले में कांधला थाने पर तत्कालीन एसआई अतर सिंह ने भाकियू संस्थापक महेंद्र सिंह टिकैत व निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष मनीष चौहान सहित 20 नामजद व 100-150 अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमे की सुनवाई अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में चल रही है।
चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की 13 साल पहले मृत्यु हो चुकी है। अदालत में पुलिस ने चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की मृत्यु रिपोर्ट तो प्रेषित कर दी लेकिन मृत्यु प्रमाणपत्र दाखिल नहीं किया जिस कारण कोर्ट ने चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के साथ ही मनीष चौहान सहित 10 आरोपियों के गैर जमानती वारंट जारी किए थे। शुक्रवार को उक्त मुकदमे की कोर्ट में तारीख थी। इस दौरान दो आरोपियों ने अपनी जमानत याचिका दायर की जिसमें ईश्वर और मैनपाल को जमानत मिल गई। लेकिन पुलिस स्व. चौधरी महेन्द्र सिंह टिकैत का मृत्यु प्रमाणपत्र दाखिल नहीं कर सकी।
विज्ञापन
विज्ञापन
2007 में राजस्थान में गुर्जर आरक्षण को लेकर कांधला के खंद्रावली चौराहे पर धरना प्रदर्शन करते हुए जाम लगाने के मामले में कांधला थाने पर तत्कालीन एसआई अतर सिंह ने भाकियू संस्थापक महेंद्र सिंह टिकैत व निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष मनीष चौहान सहित 20 नामजद व 100-150 अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमे की सुनवाई अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में चल रही है।
विज्ञापन
चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की 13 साल पहले मृत्यु हो चुकी है। अदालत में पुलिस ने चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की मृत्यु रिपोर्ट तो प्रेषित कर दी लेकिन मृत्यु प्रमाणपत्र दाखिल नहीं किया जिस कारण कोर्ट ने चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के साथ ही मनीष चौहान सहित 10 आरोपियों के गैर जमानती वारंट जारी किए थे। शुक्रवार को उक्त मुकदमे की कोर्ट में तारीख थी। इस दौरान दो आरोपियों ने अपनी जमानत याचिका दायर की जिसमें ईश्वर और मैनपाल को जमानत मिल गई। लेकिन पुलिस स्व. चौधरी महेन्द्र सिंह टिकैत का मृत्यु प्रमाणपत्र दाखिल नहीं कर सकी।
विज्ञापन