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मोबाइल कंपनी के जीएम पर लगाया जुर्माना
शामली, अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 23 Mar 2017 12:14 AM IST
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कोर्ट
- फोटो : Pintrest
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शामली। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम ने सेवा में कमी के चलते मोबाइल कंपनी के जीएम और कस्टमर केयर संचालक पर जुर्माना लगाया है। शामली के माजरा रोड निवासी आदित्य पुत्र दिनेश भारद्वाज ने शामली स्थित मेसर्स भगवती मोबाइल गैलरी से कुछ समय पूर्व इंटेक्स कंपनी का जीएसएम एक्युआ फोन 4250 रुपये में खरीदा था।
इसके बाद फोन खराब हो गया, तो उसे धीमानपुरा स्थित मेसर्स देव टेलीकॉम कस्टमर केयर पर दिया गया, लेकिन फोन ठीक नहीं हुआ। काफी समय बीतने के बाद भी फोन ठीक नहीं किया गया।
जिसके चलते आदित्य ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम में वाद दायर करते हुए उक्त मोबाइल फोन खरीदने पर 4250 रुपये की आर्थिक क्षति, 50 हजार रुपये मानसिक क्षतिपूर्ति तथा वाद व्यय के रूप में 10 हजार रुपये सहित कुल 64250 रुपये दिलाने की मांग की थी। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम के अध्यक्ष एसकेएस यादव और सदस्य श्रवण कुमार ने उक्त वाद की सुनवाई करते हुए आदेश दिया कि विपक्षी मेसर्स देव टेलीकॉम तथा इंटेक्स कंपनी के जनरल मैनेजर कॉरपोरेट ऑफिस ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया नई दिल्ली परिवादी को आर्थिक क्षति के रूप में पांच हजार रुपये, मानसिक क्षतिपूर्ति तीन हजार रुपये तथा वाद व्यय के रूप में दो हजार रुपये सहित कुल 10 हजार रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया।
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यह आदेश की तिथि से 30 दिन के भीतर अदा करना होगा। निर्धारित समय में भुगतान नहीं करने पर 12 प्रतिशत अतिरिक्त सालाना साधारण ब्याज देना होगा।
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इसके बाद फोन खराब हो गया, तो उसे धीमानपुरा स्थित मेसर्स देव टेलीकॉम कस्टमर केयर पर दिया गया, लेकिन फोन ठीक नहीं हुआ। काफी समय बीतने के बाद भी फोन ठीक नहीं किया गया।
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जिसके चलते आदित्य ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम में वाद दायर करते हुए उक्त मोबाइल फोन खरीदने पर 4250 रुपये की आर्थिक क्षति, 50 हजार रुपये मानसिक क्षतिपूर्ति तथा वाद व्यय के रूप में 10 हजार रुपये सहित कुल 64250 रुपये दिलाने की मांग की थी। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम के अध्यक्ष एसकेएस यादव और सदस्य श्रवण कुमार ने उक्त वाद की सुनवाई करते हुए आदेश दिया कि विपक्षी मेसर्स देव टेलीकॉम तथा इंटेक्स कंपनी के जनरल मैनेजर कॉरपोरेट ऑफिस ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया नई दिल्ली परिवादी को आर्थिक क्षति के रूप में पांच हजार रुपये, मानसिक क्षतिपूर्ति तीन हजार रुपये तथा वाद व्यय के रूप में दो हजार रुपये सहित कुल 10 हजार रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया।
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